सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की Lockdown में फ्री में कॉल, इंटरनेट डेटा देने वाली याचिका
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की Lockdown में फ्री में कॉल, इंटरनेट डेटा देने वाली याचिका

याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लॉकडाउन के दौरान कॉल, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट TV सेवा को फ्री करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की. इस याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी है, इसके अभाव में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. इसीलिए लॉकडाउन के दौरान लोगों को फ्री में कॉल करने, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट TV की सुविधा दी जानी चाहिए.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान फ्री में सुविधाएं देने वाली याचिका खारिज की
  2. याचिका में कहा गया- लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी
  3. सूचना और मनोरंजन का अभाव लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है

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