याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी है.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लॉकडाउन के दौरान कॉल, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट TV सेवा को फ्री करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की. इस याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान सूचना और मनोरंजन का मिलना बहुत जरूरी है, इसके अभाव में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. इसीलिए लॉकडाउन के दौरान लोगों को फ्री में कॉल करने, इंटरनेट डेटा और सैटेलाइट TV की सुविधा दी जानी चाहिए.
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