आयकर विभाग की अपील पर न्यायालय ने चिदंबरम की पत्नी और बेटे से मांगा जवाब
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आयकर विभाग की अपील पर न्यायालय ने चिदंबरम की पत्नी और बेटे से मांगा जवाब

आयकर विभाग ने नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ कथित कालाधन से संबंधित मामले में आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. 

 न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस जारी किए गए.

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने आय कर विभाग की एक अपील पर मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति को नोटिस जारी किये. आयकर विभाग ने नलिनी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ कथित कालाधन से संबंधित मामले में आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नलिनी और कार्ति को नोटिस जारी किए. पीठ ने स्पष्ट किया वह नलिनी और कार्ति के खिलाफ आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करने के उच्च न्यायालय के नवंबर 2018 के आदेश पर रोक नहीं लगाएगी.

यह मामला चिदंबरम की पत्नी नलिनी, पुत्र कार्ति और पुत्रवधु श्रीनिधि द्वारा विदेशों में संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी नहीं देने से संबंधित है. आयकर विभाग के अनुसार, इन तीनों ने ही ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में संयुक्त स्वामित्व वाली 5.37 करोड़ रूपए की संपत्ति की जानकारी अपनी आयकर विवरणी में नहीं दी थी जो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कानून के तहत अपराध है.

मद्रास उच्च न्यायालय ने गत वर्ष दो नवंबर को आयकर विभाग की आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही निरस्त करते हुये कहा था कि इसमें कोई मामला नहीं बनता है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के परिवार के सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की कार्यवाही की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. 

आयकर विभाग का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने ब्रिटेन में मेट्रो बैंक के साथ अपने विदेशी बैंक खाते और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में किये गये निवेशों की जानकारी का खुलासा नहीं किया था. इसी तरह, आयकर विभाग द्वारा पिछले साल मई में विशेष अदालत में दायर शिकायत में कार्ति पर उनके सह स्वामित्व वाली कंपनी चेस ग्लोबल एडवाइजरी में किये गये निवेश की जानकारी नहीं देने का भी आरोप है. विभाग का कहना है कि यह काला धन कानून के तहत अपराध है.

वहीं, पी. चिदंबरम इन दिनों चुनाव में पूरी तरह व्यस्त हैं. पी चिदंबरम ने पिछले पांच वर्षों में वित्तीय जालसाजी के बाद देश से कुल 36 लोगों के भाग जाने से जुड़ी एक खबर की पृष्ठभूमि में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए सवाल किया कि आखिर इन भगोड़ों के लिए किस चौकीदार ने दरवाजा खुला रखा.

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय ने खुद और मोदी सरकार को सम्मान का प्रमाणपत्र दे दिया है : जिन पांच लोगों के नाम हम जानते हैं सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि 36 लोग कथित तौर पर वित्तीय जालसाजी करने के बाद देश से भाग गए. ’’ 

उन्होंने सवाल किया, ‘‘वो चौकीदार कौन था, जिसने इन लोगों के भागने के लिए दरवाजा खुला रखा था?’’ चिदंबरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘अगर रोजगार पर प्रधानमंत्री का दावा सच है तो फिर देश में कोई बेरोजगार नहीं है. उनकी मानें तो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दो-दो नौकरियां हैं.’’ 

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