झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड पुलिस को नोटिस जारी किया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें रेप मामले के दोषी ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसे सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दिया गया है और कोई साक्ष्य उसके खिलाफ नहीं है.
झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने जनवरी 2019 के फैसले में आरोपी की अपील खारिज कर दी थी और उसे पीड़िता के बयान के आधार पर रेप में दोषी करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट रेप को सपोर्ट नहीं करता है.
दलील दी गई कि आरोपी को फंसाया गया है क्योंकि पीड़िता के पति से आरोपी की लड़ाई थी. बचाव पक्ष की दलील रही है कि इस मामले में सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दिया गया.
दलील है कि किसी को भी सिर्फ पीड़िता के बयान पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि ये दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है.
LIVE TV-