लालू को जेल भेजने वालों को तेजस्वी ने चेताया, मत भूलिए कि विरोधियों के काल ने जन्म लिया है
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लालू को जेल भेजने वालों को तेजस्वी ने चेताया, मत भूलिए कि विरोधियों के काल ने जन्म लिया है

28 वर्षीय तेजस्वी ने कहा कि कानूनी लड़ाई है. निचली आदालत का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं, हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है.

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी. (IANS/6 Jan, 2018)

पटना: बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में अपने पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाए जाने पर शनिवार (6 जनवरी) को कहा कि इसके खिलाफ वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. तेजस्वी ने अपनी मां एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित राजद के अन्य नेताओं के साथ पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर शनिवार (6 जनवरी) को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो सजा सुनाई गयी है उसके खिलाफ जमानत के लिए हम लोग उच्च न्यायालय में अपील करेंगे .

  1. चारा घोटाले के एक मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल कारावास की सजा.
  2. रांची की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने सुनाई सजा.
  3. देवघर के जिला कोषागार से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये निकालने का मामला.

रांची स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले (देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी) में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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जिनको नहीं चुना वे ‘चोर दरवाजे’ से सरकार में बैठे: 28 वर्षीय तेजस्वी ने कहा कि कानूनी लड़ाई है. निचली आदालत का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं, हमें न्यायपालिका में पूरा भरोसा है. हम फैसले का अध्ययन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि जमानत के लिए क्या कानूनी विकल्प बनता है. सीबीआई अदालत ने लालू को दोषी ठहराये जाने पर टिप्पणी करने पर तेजस्वी के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया था. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में सत्तासीन भाजपा पर साजिश करने और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके लालू को फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी मकर संक्रांति के बाद जनता के बीच जाकर सारी बातों को रखेंगे और जनजागृति कार्यक्रम और जनसभा करेंगे .

तेजस्वी ने कहा कि दुख इस बात का है कि जनता ने जिनको चुना आज वे कारागार में हैं और जिनको नहीं चुना वे ‘चोर दरवाजे’ से सरकार में बैठे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार यह सवाल उठाया जाता रहा कि लालू के नहीं रहने पर पार्टी (राजद) का क्या होगा पर इतिहास गवाह है कि जितनी भी बुरी परिस्थिति पूर्व में आयी है उसमें हमने एकजुटता के साथ संघर्ष किया है और कई लड़ाइयां जीती हैं. राजद में कभी बिखराव नहीं हुआ और हमलोगों ने एकजुटता और चट्टानी एकता के साथ संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी. 

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विरोधियों के काल का जन्म: तेजस्वी ने कहा कि आज कुछ लोग इससे खुश हो सकते हैं कि लालू को फंसाकर जेल में रखा है पर वे भूले नहीं कि विरोधियों के काल ने अभी जन्म लिया है. तेजस्वी ने कहा कि नीतीश, भाजपा, राजग और आरएसएस को लालू से ही डर था क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और इन्हें कोई देश में चुनौती दे सकता है तो वे लालू हैं. इसलिए उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया. उन्होंने कहा कि ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि लालू डर जाएंगे पर वे न तो कभी डरे हैं, न डरेंगे. न झुके हैं और न झुकेंगे और अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे.

चारा घोटाले के दूसरे केस में लालू को साढ़े तीन साल की जेल

लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा: रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की शनिवार (6 जनवरी) को सजा सुनाई. अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 अभियुक्तों की सजा पर विशेष सीबीआई अदालत का फैसला शनिवार शाम साढ़े चार बजे आया. अदालत ने सजा की घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की और सभी अभियुक्तों को बिरसामुंडा जेल में ही वीडियो लिंक से अदालत के सामने पेश कर सजा सुनायी गयी.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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