31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघर; जिम, योग सेंटर को अनुमति
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31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघर; जिम, योग सेंटर को अनुमति

 मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों के खुलने पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक जारी रहेगा.

31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघर;  जिम, योग सेंटर को अनुमति

नई दिल्ली: जिम खुलने के इंतजार में थे तो तैयार हो जाएं. सरकार ने 5 अगस्त से जिम के साथ ही योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित गाइडलाइंस के बाद ही जिम और योगा सेंटर खुल सकेंगे. इस बात की जानकारी बुधवार को केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए जारी दिशानिर्देश में दी.

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 बता दें कि 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दी है. मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागारों के खुलने पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक जारी रहेगा. सरकार ने अनलॉक-3 के बारे में साफ कर दिया है कि, स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. इतना ही नहीं राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ गहन विचार के बाद जिम, योगा सेंटर और अन्य स्थान खोलने का निर्णय लिया गया है. 

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नाइट कर्फ्यू हटा
बता दें, रात में लगने वाले कर्फ्यू को हटा लिया गया है. अभी तक रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी थी. गौरतलब है कि अनलॉक-3 के दिशानिर्देश एक अगस्त से लागू होंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे. 

 स्वतंत्रता दिवस पर ‘ऐट होम’ समारोहों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी. इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी. अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी. अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा. घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही पर रोक नहीं है. विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी और भारतीय समुद्री नाविकों के आने-जाने के संबंध में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं.

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