यूपी में वर्दी में रील बनाने पर लगा बैन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी
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यूपी में वर्दी में रील बनाने पर लगा बैन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी

UP Police new social media policy: यूपी पुलिस मुख्यायल द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. यानी उन्हें कुछ भी लिखने से पहले एक बार देखना होगा कि कहीं वो विवादित तो नहीं है.

 

यूपी में वर्दी में रील बनाने पर लगा बैन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी

New social media policy for UP Police: उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है. सरकार के नए फैसले के बाद अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, यूपी में पुलिसकर्मियों के लिए अब वर्दी पहनकर रील बनाने, सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ-साथ आधिकारिक कागजों की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने पर पाबंदी लगा दी गई है.

यूपी पुलिस मुख्यायल द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के मुताबिक पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. यानी उन्हें कुछ भी लिखने से पहले एक बार देखना होगा कि कहीं वो विवादित तो नहीं है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डीएस चौहान ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी की सिफारिश की थी. उनकी इस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक, पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी में वीडियो बनाने या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव करने पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही ऐसे किसी भी वीडियो और रील्स को अपलोड करने पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे पुलिस की छवि धूमिल हो सकती हो.

पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, पुलिस थाने, पुलिस लाइन, दफ्तर आदि के सर्वे के लाइव वीडियो, पुलिस ड्रिल, फायरिंग और कार्रवाई से जुड़े वीडियो को अपलोड करने पर रोक लगा दिया गया है. यही नहीं, यूपी के पुलिसकर्मियों को किसी भी कार्यक्रम जैसे, कोचिंग, व्याख्यान, लाइव टेलिकास्ट, वेबिनार आदि में शामिल होने से पहले अपने रिपोर्टिंग अधिकारी से इजाजत लेने को कहा गया है.

पुलिसकर्मियों से सोशल मीडिया पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने को कहा गया है जिससे महिलाओं या किसी जाति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचे. इसके अलावा सरकारी नीति, कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम या पार्टी की गतिविधि पर किसी प्रकार की बयानबाजी पर रोक लगाई गई है.

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