कुछ दिनों पहले संपत्ति कर न जमा करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खाते को अलीगढ़ नगर निगम ने सीज कर दिया था
Trending Photos
प्रयागराज: अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय ( Aligarh Muslim University- AMU) को बकाया कर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने संपत्ति कर वसूली में कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम को जब्त बैंक खाता खोलने का भी निर्देश दिया है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाता सीज, जानिए क्या है कार्रवाई के पीछे की वजह
स्थानीय अदालत को दिया आदेश
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने स्थानीय अदालत को लंबित अंतरिम अर्जी को तय करने का निर्देश दिया. इसे तय करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. कोर्ट ने याची विश्वविद्यालय से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो, तो जिला जज से संपर्क करें और केस दूसरे जज को सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए. गौरतलब है कि विवि ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की हैं, जो विचाराधीन हैं.
UP Panchayat Chunav 2021: जानिए- पंचायत चुनाव में कितना खर्च पाएंगे उम्मीदवार
नगर निगम ने जब्त कर दिया था खाता
कुछ दिनों पहले संपत्ति कर न जमा करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खाते को अलीगढ़ नगर निगम ने सीज कर दिया था. दरअसल, एएमयू (AMU) ने करीब 15 करोड़ रुपये का संपत्ति कर नहीं जमा किया है. नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार के मुताबिक, बकाया भुगतान के लिए कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से संपत्ति कर जमा नहीं किया गया. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.
Bird Flu: वाराणसी आधा दर्जन कौओं की मौत, दहशत में आम लोग
8 साल पुराना है बकाया
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार के मुताबिक, यह बकाया लगभग 8 वर्ष पहले का है. इसके लिए वर्ष 2019 में भी खाता सीज किया गया था और तब मंडलायुक्त के यहां बैठक भी हुई थी.
WATCH LIVE TV