पुलिस भर्ती 2018 को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, लंबाई का संदेह दूर हो, दूसरे जिले में मेडिकल बोर्ड को न
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पुलिस भर्ती 2018 को लेकर हाई कोर्ट का आदेश, लंबाई का संदेह दूर हो, दूसरे जिले में मेडिकल बोर्ड को न

कोर्ट ने बुलंदशहर के सीएमओ की अध्यक्षता में तीन डॉक्टर्स की टीम से जांच कराने के आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि यही बोर्ड बरेली के डॉक्टर्स और पुलिस के साथ गठित किया जाए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट (FILE PHOTO)

प्रयागराज: पुलिस भर्ती 2018 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिस भर्ती में कैंडिडेट की लंबाई को लेकर कोई भी संदेह हो तो उसे दूर करने के लिए दोबारा जांच करानी चाहिए. अभ्यर्थियों के मन में माप को लेकर किसी भी संदेह को दूर करना जरूरी है. लेकिन कोर्ट के अनुसार जांच के लिए दूसरे जिले में मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश सही नहीं है. जहां पहली बार जांच हुई, वहीं दोबारा कराई जानी चाहिए. यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है.

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बरेली में जांच के दिए आदेश
कोर्ट ने बुलंदशहर के सीएमओ की अध्यक्षता में तीन डॉक्टर्स की टीम से जांच कराने के आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि यही बोर्ड बरेली के डॉक्टर्स और पुलिस के साथ गठित किया जाए. पहली जांच बरेली में हुई थी, इसलिए दोबारा वहीं के मेडिकल बोर्ड से जांच हो.

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क्या था मामाला?
याची योगेंद्र कुमार ने 2018 की पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल होने के बाद फिजिकल टेस्ट दिया था. बरेली में हुई जांच में उनकी संबाई 168 सेंटीमीटर से कम पाई गई थी. इसके बाद याचिका दायर कर फिर से जांच कराने की मांग की गई. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बुलंदशहर के सीएमओ और दो डॉक्टरों की टीम गठित कर क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में जांच कराने के आदेश दिए. मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद जो रिपोर्ट पेश की उसमें योगेंद्र की लंबाई 168 सेंटीमीटर से ज्यादा पाई गई. इसके बाद कोर्ट ने याची योगेंद्र को चयनित करने का निर्देश दिया. इस अपील पर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी.

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