Trending Photos
अजमेर: राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) में प्रशासन ने सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है. प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. अजमेर प्रशासन का ये आदेश शहर में 7 अप्रैल से लागू हो चुका है. इसके अलावा अजमेर में धार्मिक झंडों पर भी रोक लगा दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही में अजान विवाद ने तूल पकड़ा था. माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह ध्वनि प्रदूषण के अलावा अजान विवाद भी है.
Rajasthan | To curb noise pollution Ajmer District administration bans use of loudspeakers at all public and religious places. The order has been effective since yesterday, April 7 pic.twitter.com/Cf2myRm950
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2022
आदेश के मुताबिक, कोई व्यक्ति या उनका समूह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक या अन्य समारोह के लिए डीजे का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं करेगा. अगर कोई इनका इस्तेमाल करना चाहे तो संबंधित एसडीएम से पहले से अनुमति लेनी होगी. ये अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नहीं मिलेगी. अनुमति मिलने के बाद ध्वनि प्रदूषण का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- UP: जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, जेल मंत्री ने दिया आदेश
इसके अलावा अजमेर में धर्मिक झंडों और अन्य धार्मिक प्रतीकों को लेकर रोक लगा दी गई है. अजमेर में धारा 144 लागू है. एसपी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर भी धार्मिक झंडा नहीं लगाया जा सकता है. इससे लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव के प्रतिकूल स्थिति बन सकती है.
Rajasthan | As per powers vested under Section 144 CrPC Ajmer district administration bans use of flags with religious symbols in the entire urban as well as rural area
The order was issued yesterday, April 7 pic.twitter.com/5NNmjka8Ug
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 8, 2022
अजमेर के एसपी के मुताबिक, प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
LIVE TV