ZEE जानकारी: TMC के लिए प्रचार करने वाले बांग्लादेशी एक्टर को भारत से जाने का आदेश
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ZEE जानकारी: TMC के लिए प्रचार करने वाले बांग्लादेशी एक्टर को भारत से जाने का आदेश

बांग्लादेश के मशहूर फिल्म स्टार फिरदौस अहमद, तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. और लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे. 

ZEE जानकारी: TMC के लिए प्रचार करने वाले बांग्लादेशी एक्टर को भारत से जाने का आदेश

अब एक और बड़ी राजनीतिक ख़बर.. अब से थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कल हमने पश्चिम बंगाल में TMC की चुनावी रैलियों से जुड़ी एक ख़बर आपको दिखाई थी. 

जिसमें बांग्लादेश के मशहूर Film Star फिरदौस अहमद, तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे. और लोगों से तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे थे. इस पर हमने ये सवाल पूछा था, कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है, वो किसी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कैसे कर सकता है ? चुनाव आचार संहिता में भी ये बात स्पष्ट नहीं है, कि कोई विदेशी नागरिक भारत के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है या नहीं. और इसी का फायदा तृणमूल कांग्रेस ने उठाया. हालांकि, आज ये मुद्दा चुनाव आयोग के सामने पहुंच गया. आज की बड़ी ख़बर ये है, कि बांग्लादेशी फिल्म स्टार फिरदौस अहमद, अब तृणमूल कांग्रेस को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे.

क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोलकाता में Foreigners Regional Registration Office से इस व्यक्ति के VISA से संबंधित जानकारियां मांगी थी. और पूछा था, कि क्या इस बांग्लादेशी अभिनेता ने किसी नियम का उल्लंघन किया है. इसके बाद Bureau of Immigration ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी. 

जिसमें ये पाया गया, कि ये बांग्लादेशी Actor, Business Visa पर भारत आया हुआ था. और ऐसे में चुनाव प्रचार करना सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है. इस वजह से गृह मंत्रालय ने ना सिर्फ उसके Business Visa को रद्द कर दिया है. बल्कि उसे Blacklist करके, भारत से वापस जाने का Notice भी दे दिया है. कोलकाता में Foreigners Regional Registration Office को कहा गया है, कि वो तत्काल प्रभाव से इस आदेश का पालन करें. यहां पर Blacklist होने का मतलब ये हुआ, कि ये बांग्लादेशी Actor, जब तक Blacklisted रहेगा, तब तक वो भारत नहीं आ पाएगा. 

आपको बता दें, कि भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने उद्देश्य के मुताबिक VISA लेना पड़ता है. ये VISA कई प्रकार के होते हैं. जैसे Tourist Visa, Medical Visa, Student Visa...और इन्हीं में से एक होता है, Business Visa....

Business Visa ऐसे लोगों को दिया जाता है, जिनका लक्ष्य होता है किसी नए उद्योग की शुरुआत करना. या व्यापार को शुरु करने की संभावनाएं ढूंढना. या फिर भारत में पहले से चलाए जा रहे अपने व्यापार की देख-रेख करना.

इनके अलावा कुछ और भी ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत विदेशी नागरिकों को Business Visa जारी किया जाता है. 
लेकिन इनमें से सभी किसी ना किसी तरह से भारत में होने वाले व्यापार से जुड़े हुए हैं. 

भारत के क़ानून के मुताबिक, विदेशी नागरिकों को अपनी गतिविधियों को वहीं तक सीमित रखना होता है, जिसका ज़िक्र उन्होंने visa application के दौरान किया होता है. इस लिहाज़ से देखा जाए, तो Business Visa लेकर भारत आए व्यक्ति ने अगर किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार किया, तो ये सीधे-सीधे Business Visa के नियमों का उल्लंघन है. क्योंकि, उसे व्यापार के लिए Business Visa दिया गया था. चुनाव प्रचार के लिए नहीं. 

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