प.बंगाल में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने की खारिज
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प.बंगाल में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने की खारिज

पीठ ने याचिकाकर्ता रामू मंडी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी. याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका. फाइल फोटो

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के लिये पश्चिम बंगाल में विशेष पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश पीठ ने कहा कि चूंकि मतदान सम्पन्न हो गये हैं इसलिए न्यायालय याचिका पर सुनवाई को इच्छुक नहीं है. पीठ ने याचिकाकर्ता रामू मंडी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी. याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

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