राजस्थान: जयपुर में मीडियाकर्मियों की हुई वर्कशॉप, फेक और पेड न्यूज की दी गई जानकारी
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राजस्थान: जयपुर में मीडियाकर्मियों की हुई वर्कशॉप, फेक और पेड न्यूज की दी गई जानकारी

कार्यशाला के दौरान पत्रकारों को विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज, फेक न्यूज और सोशल मीडिया द्वारा प्रचार पर जानकारी दी गई. 

इस दौरान मीडिया की भूमिका की चर्चा की गई. (फाइल फोटो)

जयपुर: राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मीडियाकर्मियों के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) स्थित पटेल भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला के दौरान राज्य के पत्रकारों को विज्ञापन अधिप्रमाणन, पेड न्यूज, फेक न्यूज, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार पर जानकारी दी गई. 

कार्यशाला के दौरान मौजूद मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची वोटर की पहचान का आधार नहीं होंगी. ऐसे में उसे फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान के 11 दस्तोवजों में से किसी एक को साथ लाने पर उसे मतदान करने का मौका मिलेगा.

 उन्होंने कहा, ''राज्य में मतदाताओं के सहयोग के लिए वोटर हैल्प लाइन नंबर 1950, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए सी-विजिल एप, मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं, पेयजल और छाया की व्यवस्था, दिव्यांगजन-वृद्धजन को मतदान के समय सहयोग देने के लिए वॉलेन्टियर्स की व्यवस्था की गई है.'' 

मीडिया लोकतंत्र को करती है मजबूत
कार्यशाला के दौरान मौजूद राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगाराम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आम लोगों को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

विभाग स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान तहत मतदाताओं को मताधिकार का महत्व भी बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग एवं समन्वय से विधानसभा चुनाव पूर्ण निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करवाए जाएंगे. 

मीडियाकर्मियों को मिली वैधानिक प्रावधानों की जानकारी
इस दौरान निर्वाचन विभाग ने विज्ञापन प्रमाणिकरण, ईवीएम, वीवीपेट, राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन, पेड न्यूज, तथा इसके निर्धारण की प्रक्रिया, पेड न्यूज की लागत की गणना, एक्जिट पोल, धारा 127-‘ए‘ के तहत प्रकाशक एवं प्रिन्टर की विरूद्ध की जाने वाले कार्यवाही, पैम्फलेट, पोस्टर तथा अन्य दस्तावेजों के मुद्रण सहित सोशल मीडिया, मतदान तथा मतगणना केंद्रों पर मीडिया के प्रवेश के लिए वैधानिक प्रावधानों की जानकारी दी.

सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान बरतने वाली सावधानी 
सहायक निदेशक आशीष खंडेलवाल ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान बरतने वाली सावधानी के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा मास्टर ट्रेनर्स ने ईवीएम से सुरक्षित मतदान तथा वीवीपेट मशीन के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से बताया.

राज्य मुख्यालय के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा संवाद एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

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