आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता दोषी करार, छोड़नी पड़ेगी कुर्सी
Advertisement
trendingNow1234252

आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता दोषी करार, छोड़नी पड़ेगी कुर्सी

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आज बैंगलुरु की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार दिया है। अदालत उनके खिलाफ 18 साल से चल रहे आय से अधिक 66.65 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में फैसला सुनाई है। सजा पर थोड़ी देर में सुनाई जाएगी।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता दोषी करार, छोड़नी पड़ेगी कुर्सी

ज़ी मीडिया ब्यूरो

बेंगलुरु:  तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आज बैंगलुरु की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार दिया है। अदालत उनके खिलाफ 18 साल से चल रहे आय से अधिक 66.65 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में फैसला सुनाई है। सजा पर थोड़ी देर में सुनाई जाएगी। इस फैसले का राज्य की राजनीति और उनकी सरकार पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जयललिता सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है।

विशेष न्यायाधीश जान माइकल डी कुनहा ने 66 वर्षीय अन्नाद्रमुक प्रमुख को 1991-96 के दौरान, जब वह पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक करोडों रुपए की संपत्ति अर्जित करने से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजक भवानी सिंह ने बताया कि सजा की घोषणा आज ही की जाएगी। अदालत ने जयललिता की करीबी सहेली शशिकला नटराजन, उनकी भतीजी इलावरासी, उनके भतीजे तथा उनके बेदखल दत्तक पुत्र सुधाकरण को भी दोषी ठहराया।

यह फैसला जयललिता और अन्य आरोपियों की मौजूदगी में पराप्पाना अग्रहारा जेल परिसर में एक अस्थायी अदालत में सुनाया गया। अगर जयललिता को अदालत ने दो वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई तो, अन्नाद्रमुक नेता को विधानसभा की सदस्यता से तत्काल अयोग्य करार दे दिया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी।

जयललिता पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपने पहले कार्यकाल 1991-96 के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से हट कर 66.65 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाई। परप्पना अग्रहारा जेल परिसर में बनी अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। इस परिसर के आसपास करीब एक किमी के क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यह इलाका एक तरह से किले में तब्दील हो गया है।

चेन्नई में मद्देनजर द्रमुक मुख्यालय और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि द्रमुक के अनुरोध पर द्रमुक मुख्यालय ‘अन्ना अरिवालयम’, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम करूणानिधि के दो आवासों और पार्टी महासचिव के अनबझगन के अवास की सुरक्षा बढ़ा दी है। अनबझगन की याचिका पर ही उच्चतम न्यायालय ने मामले को बेंगलुरु स्थानांतरित किया था।

Trending news