Paksitan: जेल जाने से फिर बचे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और उनका बेटा, जानिए मामला
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Paksitan: जेल जाने से फिर बचे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और उनका बेटा, जानिए मामला

Shehbaz Sharif money laundering case: पाकिस्तान (Pakistan) की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की स्पेशल कोर्ट ने वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोर्ट में निजी पेशी से छूट देने की याचिका स्वीकार करते हुए एक बड़ी राहत दी है. क्या है पूरा मामला आइए बताते हैं.

Paksitan: जेल जाने से फिर बचे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और उनका बेटा, जानिए मामला

Pakistan court extends anticipatory bail of Shehbaz Sharif : पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को 14 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और उनके बेटे तथा पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज (Hamza Shehbaz) की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की मियाद 21 मई तक बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि PM शरीफ और उनके बेटे के इस मामले में कुछ देरी हुई है क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री लंदन (London) में हैं और सुनवाई में शामिल नहीं हो सके.

पीएम ने मांगी थी पेशी से छूट

लाहौर (Lahore) में संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने पीएम शरीफ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने शनिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, क्योंकि वह अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए फिलहाल लंदन में हैं. बताते चलें कि लंदन की अपनी यात्रा के दौरान शहबाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की, और गठबंधन सरकार के समक्ष चुनौतियों के बारे में मार्गदर्शन मांगा है.

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कोर्ट में पेश हुए हमजा

हालांकि हमजा अदालत में पेश हुए. एफआईए अभियोजक के अनुसार, कोर्ट में संदिग्धों की उपस्थिति के बिना मामले में अभियोग नहीं लगाया जा सकता है. कोर्ट के अधिकारी के मुताबिक, ‘अगर प्रधानमंत्री शहबाज और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा अगली सुनवाई में अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो 21 मई को एफआईए (FIA) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में पिता और पुत्र दोनों को आरोपी ठहराया जा सकता है.’

शरीफ परिवार ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मामले इमरान खान के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनीति से प्रेरित थे. शहबाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल कैंसर से उबर चुका है और लंबे समय से उन्हें पीठ दर्द की समस्या थी.

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अगली सुनवाई में पहुंचेंगे शरीफ?

परवेज ने अदालत को बताया कि खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उनकी चिकित्सकीय जांच नहीं हो पाई थी. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि शहबाज शरीफ अगली सुनवाई में शामिल होंगे. शुक्रवार को पदभार संभालने वाले नए एफआईए अभियोजक फारूक बाजवा ने कहा, ‘एजेंसी को अर्जी पर कोई आपत्ति नहीं है और अभियोग के लिए सभी संदिग्धों की उपस्थिति आवश्यक है.’

शहबाज और उनके बेटों- हमजा और सुलेमान पर एफआईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण कानून और धन शोधन रोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. सुलेमान फरार हैं और ब्रिटेन में रह रहे हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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