Social Media के नए IT नियमों की समयसीमा खत्म, अब Facebook, Twitter, Google के पास क्या है रास्ता
Advertisement
trendingNow1907545

Social Media के नए IT नियमों की समयसीमा खत्म, अब Facebook, Twitter, Google के पास क्या है रास्ता

IT के नए नियम को लेकर आज आखरी दिन है. नये नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. कंपनियों को दी गई तीन महीने की मियाद के समाप्त होने से ठीक पहले Facebook ने अपना जवाब सरकार को भेज दिया है. सरकार को अभी भी Twitter और Instagram के जवाब का इंतजार है.

Social Media के नए IT नियमों की समयसीमा खत्म, अब Facebook, Twitter, Google के पास क्या है रास्ता

नई दिल्ली: IT के नए नियम को लेकर आज आखरी दिन है. नये नियम की घोषणा 25 फरवरी को की गयी थी. कंपनियों को दी गई तीन महीने की मियाद के समाप्त होने से ठीक पहले Facebook ने अपना जवाब सरकार को भेज दिया है. सरकार को अभी भी Twitter और Instagram के जवाब का इंतजार है. जिसके तहत भारत सरकार द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प खुला हुआ है.

Facebook ने दिया जवाब
नए IT नियमों को लेकर Facebook ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार के नए नियमों को निश्चित रूप से पालन करेगा. कुछ मुद्दों पर उसकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, Facebook की तरफ से कहा गया है कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है. कंपनी इन्हें लागू करने की दिशा में काम कर रही है.

Google ने कही ये बात
Google के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.

नई गाइडलाइन में 24 घंटे के अंदर विवादित कंटेट हटाने होंगे
सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि देश में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की छूट है , लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हो रहे दुरुपयोग को रोकना जरूरी है.  केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा.

VIDEO-

15 दिनों के अंदर निपटारा करना जरूरी
नई गाइडलाइंस के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट को समयसीमा के अंदर हटाना होगा. देश में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी (नोडल अधिकारी, रेसिडेंट ग्रीवांस अधिकारी) को नियुक्त करना होगा. किसी भी सूरत में जिम्मेदार अधिकारियों को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करनी होगी. इसके अलावा किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया या क्यों हटाया गया , इसके बारे में भी बताना होगा.

ये भी पढ़ें, Covid-19: अगर आप भी लगवा चुके हैं Vaccine तो न करें ये बड़ी गलती, सरकार ने भी दी चेतावनी

Social Media के सामने क्या विकल्प है
-इस मियाद को फिर से आगे बढ़ाने की आग्रह  कर सकती है सोशल मीडिया Platforms (कोरोना का हवाला दे सकती है कंपनिया)
-कंपनिया अगर आग्रह करती हैं तो सरकार समय सीमा आगे बढ़ा सकती है
-सरकार IT Axct के तहत इन Social Media Platforms को Internediary का जो दर्जा है उसे वापस ले सकती.

Trending news