कोरोना: सिंगापुर में Zoom पर लगी अदालत, दोषी को सुनाई गई सजा-ए-मौत की सजा
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कोरोना: सिंगापुर में Zoom पर लगी अदालत, दोषी को सुनाई गई सजा-ए-मौत की सजा

कोरोना महामारी के बीच सिंगापुर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले की न केवल ऑनलाइन सुनवाई हुई, बल्कि दोषी को मौत की सजा भी सुनाई गई. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच सिंगापुर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले की न केवल ऑनलाइन सुनवाई हुई, बल्कि दोषी को मौत की सजा भी सुनाई गई. यह सिंगापुर काा पहला ऐसा मामला है जिसमें न्यायाधीश ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम (Zoom) के जरिये आरोप सुने और अपना फैसला सुनाया. हालांकि, इसके लिए सिंगापुर की आलोचना भी हो रही है.  

दोषी करार दिए गए व्यक्ति का नाम पुनीथन गेनासन (Punithan Genasan) है और वह मलेशियाई ड्रग तस्कर है. कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सिंगापुर में अदालतों की सुनवाई स्थगित कर दी गई है. इस वजह से पुनीथन को बीते शुक्रवार Zoom के माध्यम से जज के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने वहीं उसे मौत की सजा सुना दी. पुनीथन को 2011 के हेरोइन तस्करी के मामले में दोषी करार दिया गया है.

वहीं मानवाधिकार समूहों ने वीडियो-कॉल के माध्यम से मौत की सजा सुनाए जाने का विरोध किया है. पुनीथन गेनासन के वकील पीटर फर्नांडो (Peter Fernando) ने कहा कि उन्होंने Zoom पर दिए फैसले पर आपत्ति नहीं जताई है. उनका मुवक्किल फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा है. आपको बता दें कि सिंगापुर में अवैध ड्रग्स के लिए जीरो-टॉलरेंस नीति है और अब तक सैकड़ों लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें दर्जनों विदेशी भी शामिल हैं.

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