नई दिल्ली: बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में साकेत कोर्ट ने आज इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया. 2008 में मुठभेड़ के दौरान आतंकी आरिज फरार हो गया था.
कोर्ट ने आतंकी आरिज को दोषी ठहराया
अदालत ने आज ये कहा कि ये साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था. अदालत ने खान को आईपीसी की कई धाराओं में दोषी पाया है. उसे आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है.
साकेत कोर्ट कहा कि आरिज ने सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई थी. आरिज ने ही इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर गोली चलाई थी.
15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान
आरिज खान को कितनी सजा होगी, अदालत इसकी घोषणा 15 मार्च को दोपहर 12 बजे करेगी. एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था.
बटला हाउस एनकाउंटर
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. जांच में पता चला था कि धमाका इंडियन मुजाहिद्दीन ने कराया. 19 सितंबर 2008 इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकियों की सूचना मिली. बटला हाउस के एक फ्लैट में आतंकियों के रहने की खबर मिली थी.
इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा टीम के साथ बटला हाउस पहुंचे. मौके पर मौजूद आतंकियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई. आतंकियों की फायरिंग में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे. पुलिस ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया था.
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इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर केस में 15 मार्च को सजा दी जाएगी. ये आतंकी 2008 में मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ था. 2018 में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था.
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