Delhi में कूड़ा जलाने पर कई लोगों पर लगा लाखों रुपये का जुर्माना, नोटिस हुए जारी

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से, हमें अक्टूबर महीने से 6,975 शिकायतें मिली हैं.''  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 14, 2021, 06:28 PM IST
  • सरकार को मिलीं एक महीने में 6,975 शिकायतें
  • प्रदूषण पर रोक के लिए कई वाहनों का हुआ चालान
Delhi में कूड़ा जलाने पर कई लोगों पर लगा लाखों रुपये का जुर्माना, नोटिस हुए जारी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अनुसार, खुले में कचरा जलाने को रोकने के अभियान के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 16,580 स्थलों का दौरा किया, जिनमें से 2,490 को नोटिस जारी कर 46.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

सरकार को मिलीं एक महीने में 6,975 शिकायतें 

राष्ट्रीय राजधानी में खुले में आग लगाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 9 नवंबर को खुले में कचरा जलाने के खिलाफ अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके तहत शहर में विभिन्न विभागों की 550 टीमों को जांच के लिए तैनात किया गया था.

सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से, हमें अक्टूबर महीने से 6,975 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 5,686 या 81 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने हमें प्राप्त अधिकांश शिकायतों का हिसाब दिया है."

दिल्ली सरकार ने पिछले साल एंड्रॉइड फोन के लिए ग्रीन दिल्ली एप्लिकेशन लॉन्च किया था. आईओएस यूजर्स के लिए ऐप का अपग्रेडेड वर्जन इस साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया था.

प्रदूषण पर रोक के लिए कई वाहनों का हुआ चालान

दिल्लीवासी इस सर्दी के मौसम में (अक्टूबर से फरवरी तक) ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से 10 प्रकार के प्रदूषण के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

मंत्री ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट चेकिंग अभियान भी दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों पर जारी रहेगा, जिसके अभाव में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

राय ने कहा, "पिछले तीन महीनों में, 19,50,000 पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच की गई है, जिनमें से 49,000 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 2 महीनों में शुरू किए गए ये सभी उपाय और अभियान अगले आदेश तक जारी रहेंगे."

मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के अनुसार, वैध पीयूसीसी प्राप्त करने में विफल रहने वाले वाहन मालिकों का धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है. 

जिसके लिए 6 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. चालक का 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

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