ज्ञानवापी में शिवलिंग पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज, मुस्लिमों पर ये केस दर्ज करने की अपील

ज्ञानवापी में श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये अपील दायर की है. इस मामले में जिला जज की अदालत में छह जून की तारीख तय है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 6, 2022, 11:47 AM IST
  • ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोने का आरोप
  • कहा गया कि वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई हैं
ज्ञानवापी में शिवलिंग पूजा की अनुमति पर सुनवाई आज, मुस्लिमों पर ये केस दर्ज करने की अपील

नई दिल्ली: वाराणसी जिला जज की अदालत में दाखिल श्री आदि विश्वेश्वर की पूजा-पाठ, राग-भोग की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई होगी. ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति को लेकर अनशन कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये अनुमति मांगी है. 

अधिवक्ता रमेश उपाध्याय की ओर से दायर वाद में जिला जज की अदालत में अवकाश के चलते वेकेशन जज से सुनवाई की मांग की गई है. वादी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मांग की है कि श्री आदिविश्वेश्वर के राग भोग पूजन अर्चन को प्रतिवादियों द्वारा रोक दिया गया है. परिणामस्वरूप भगवान श्री आदि विश्वेश्वर का राग-भोग पूजन-अर्चन नहीं हो पा रहा है. इस मामले में जिला जज की अदालत में छह जून की तारीख तय है.

भावनाएं आहत करने का आरोप
ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने की जानकारी के बाद वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत करने पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद  कमेटी के संयुक्त सचिव सहित अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर भी सुनवाई होगी.

एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वोत्तमा नागेश वर्मा की अदालत में मामले की पोषणीयता (सुनने योग्य है या नहीं) पर सुनवाई होगी. वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव व ज्ञानप्रकाश सिंह ने वाद दायर कर सीआरपीसी 156-3 के तहत अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन, प्रबंध समिति समेत एक हजार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.

इसमें आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की जानकारी के बाद हाथ पैर धोना, थूकना और वजू करने से हिंदू धर्मावलंबियों की धार्मिक भावना आहत हुई हैं. वादी पक्ष ने अदालत में बताया कि इस मामले में पुलिस के अधिकारियों से शिकायत की गई, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

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