Maharashtra Political Crisis: बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 27, 2022, 07:13 AM IST
  • डिप्टी स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट
  • डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को जारी किया था नोटिस
Maharashtra Political Crisis: बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.

डिप्टी स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भरत गोगवाली के नेतृत्व में बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. शिंदे का दावा है कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त है.

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में शिंदे और बागी विधायकों के राज्य छोड़ने के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से असम के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं.

डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को जारी किया था नोटिस

डिप्टी स्पीकर ने ठाकरे की टीम की अयोग्यता याचिका पर 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था. शिंदे का दावा है कि डिप्टी स्पीकर के कार्यों से पता चलता है कि वह महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के साथ है.

शिंदे की याचिका में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) का पूरी तरह से उल्लंघन है, साथ ही चौधरी को शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने में डिप्टी स्पीकर की अवैध और असंवैधानिक कार्रवाई है.

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