नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने साफ किया है कि निजामुद्दीन मरकज को अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा. कोर्ट ने कहा कि मरकज से ही जुड़े 5 लोग दिन में नमाज अदा करने जा सकते हैं.
क्या ये नियम सिर्फ मुसलमानों के लिए है?
मरकज की तरफ से पेश वकील रमेश गुप्ता (Ramesh Gupta) ने कहा कि क्या ये नियम सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कल ही लाखों लोगों ने हरिद्वार में गंगा स्नान किया है. क्या वहां के लिए केंद्र की कोरोना (Corona) को रोकने के लिए कोई गाइडलाइन्स नहीं है?
इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें 50 लोगों को रमजान के लिए मरकज में प्रवेश की इजाजत मांगी गई थी. हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. दरअसल, अमानतुल्ला खान ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि हाईकोर्ट ने मरकज को फिर से खोल दिया है.
AAP विधायक ने फैलाई अफवाह
हाईकोर्ट ने मरकज के वकील से कहा कि AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कल सोशल मीडिया पर कहा कि कोर्ट ने मरकज को खोल दिया है, जबकि हमने कोई ऐसा आदेश किया ही नहीं था. कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजामुद्दीन मरकज को खोलने के कोर्ट द्वारा कोई आदेश न होने के बाद भी आप के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ग़लत जानकारी जनता में वीडियो बनाकर शेयर किया.
केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना किसी धर्म में फर्क नहीं करता और दिल्ली में 13 हज़ार तक केस पहुंच रहे है. ऐसे में भीड़ को मरकज आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. लिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10 अप्रैल को दिल्ली में धार्मिक अनुष्ठानों और भीड़ पर रोक के लिए डीडीएमए गाइडलाइन जारी कर चुका है इसलिए मरकज को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
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इससे पहले निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि याचिकाकर्ताओं की विशेष भावनाएं मरकज के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसा सभी के साथ है. हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. मसला सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करने का है, जिसका समाधान निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं.
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