जो मन हो वो कंटेंट नहीं थोप सकते OTT प्लेटफॉर्म्स, मोदी सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए सख्त गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 25, 2021, 04:24 PM IST
  • सोशल मीडिया के लिये भी सख्त गाइडलाइंस
  • OTT प्लेटफॉर्म के लिये सख्त नियम
जो मन हो वो कंटेंट नहीं थोप सकते OTT प्लेटफॉर्म्स, मोदी सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

नई दिल्ली: लंबे समय से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण करने की मांग की जा रही थी क्योंकि जिस तरह ये प्लेटफार्म धार्मिक भावनाओं पर चोट कर रहे थे उससे देश में नाराजगी बढ़ रही थी. केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए सख्त गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी. 

सोशल मीडिया के लिये भी सख्त गाइडलाइंस

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, सरकार आलोचना के लिए तैयार है. लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को शिकायत करने का एक विकल्प मिलना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के लिये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वे 3 महीने में लागू हो जाएंगी. 

OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी सख्त नियम

तांडव समेत कई ऐसी वेब सीरीज हैं जिनमें हिंदू धर्म पर आघात करने वाली भाषा और कंटेंट का इस्तेमाल किया गया. देश में हिंदू संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया था. तब से सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म पर सख्ती बरतने की दिशा में काम शुरू कर दिया था. मोदी सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं.

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी है. उन्होंने बताया कि OTT कंपनियों से कहा गया था कि वो न्यूज मीडिया की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बनाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकीं. जावडेकर ने कहा कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है, फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. इसलिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठ और अफवाह फैलाने का कोई हक नहीं है.  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहे हैं नियम

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकर से कहा था कि एक गाइड लाइन बनाइए फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को लेकर, इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश बनाए हैं. उन्होंने बताया कि संसद में भी इसको लेकर चिंता जताई गई थी और लगातार सोशल मीडिया को लेकर शिकायत आती थी. गलत तस्वीर दिखाई जा रही है. सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आ रहा था. आजकल क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका एक प्रॉपर मेकेनिज़्म होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मेकेनिज़्म रखना होगा. 15 दिनों में प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा. लगातार बताना होगा कि कितनी शिकायत आई और उस पर क्या कार्रवाई की गई. किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा.

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