नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है. संजय सिंह को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है. हाल ही में संजय सिंह को दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में फिर से नामित किया गया था. आज उनका राज्यसभा सांसद के तौर शपथ ग्रहण था लेकिन उन्हें जगदीप धनखड़ ने शपथ लेने से मना कर दिया है.
‘विशेषाधिकार समिति के पास है मामला’
इस पूरे मामले पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संजय सिंह का मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है. इसी वजह से वे अभी शपथ नहीं ले सकते हैं. गौरतलब है कि संजय सिंह ने राज्यसभा जाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति ली थी. कोर्ट ने उन्हें पुलिस की हिरासत में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी.
8 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
लेकिन अब उन्हें राज्यसभा सभापति ने शपथ लेने से रोक दिया है. इस तरह से संजय सिंह को यह एक बड़ा झटका लगा है. बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था. संजय सिंह को कोर्ट की ओर से 5 फरवरी की सुबह 10 बजे से संसद ले जाने का निर्देश मिला था.
कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाए संसद
इस दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप सांसद संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन ले जाया जाए. इस दौरान उन्हें किसी भी तरह के मोबाइल फोन या किसी भी आरोपी, संदिग्ध या मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं मिली थी. अदालत ने उनके परिवार के सदस्यों और वकीलों को भी संजय सिंह के साथ जाने की अनुमति दी थी.
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