नई दिल्ली: कोरोना वायरस ने ऐसा तांडव किया कि हर कोई मजबूर और बेबस हो गया. बीते 26 दिनों के सख्त लॉकडाउन के बाद आज से देशभर में अलग-अलग छूट दी जाएगी.
लॉकडाउन 2.0 में इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश
कोरोना से वजह से लगातार दिक्कतों को झेल रहे इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने खेती-किसानी से लेकर उद्योगों में आज से कई छूट देने का ऐलान किया है. जो वाकई बेबसों के लिए बड़ी राहत है.
देश को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया. पहले 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया जो 14 अप्रैल तक था. पीएम मोदी ने मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया जो कि 3 मई तक के लिए है.
ऐसे में बार-बार इस बात की चिंता जताई गई कि लॉकडाउन से इकोनॉमी पर असर हो रहा है. लोगों को रोजी-रोटी का संकट पैदा हो रहा हैं. खेती-किसानी काफी असर हो रहा है. ऐसे हालात को संभालने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2.0 के ऐलान साथ ही ये भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन 2.0 के कई छूट दी जाएगी और इसके लिए जरुरी गाइडलाइंस जारी होंगे.
लॉकडाउन 2.0 में आज से मिलेगी चुनिंदा छूट
हम आपको ये भी बताते हैं कि ये छूट क्या-क्या है और कौन-कौन सी रोक जारी है. साथ ही आपको बताते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन 2.0 में जो गाइडलाइंस जारी किए हैं.
उसके मुताबिक आज (20 अप्रैल) से शर्तों से साथ कई छूट दिए गए हैं. नियमों में छूट केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन के लिए है. हॉट-स्पॉट, क्लस्टर्स और कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दिए गए हैं. छूट वाले इलाकों में कोरोना संक्रमित मिलने पर ये छूट तुरंत बंद हो जाएगी. छूट के दौरान भी चेहरे पर मास्क-फेस कवर लगाना ज़रूरी होगा.
साथ ही छूट वाले क्षेत्र में भी सोशल डिस्टेंसिंग को मानना ज़रूरी है. जिला प्रशासन छूट वाले इलाकों की नियमित समीक्षा करेंगे. सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अलग-अलग सेक्टर जैसे खेती, कंस्ट्रक्शन, उद्योग में छूट दिए गए हैं. हालांकि, कंपनियों के नियम तोड़ने पर तुरंत कार्रवाई होगी. इसके साथ ही छूट वाली सेवाओं में व्यक्ति-संस्थाओं को पास लेना जरूरी होगा.
और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 2 में आज से क्या-क्या छूट मिलेगी.
- मालवाहक ट्रक और दूसरे वाहन
- कूरियर सर्विस
- मोटर मैकेनिक
- हाईवे पर ढाबे
- इलेक्ट्रिशियन
- प्लंबर
- कारपेंटर
- मछली पालन
- मछली और मछली उत्पादों की आवाजाही
- चाय-कॉफी, रबर के बागान (50% कामगार)
- पशुपालन और पॉल्ट्री फॉर्म
- पशुचारा का उत्पादन और आवागमन
- मनरेगा मजदूर
- कार्गो सेवा
- मीट और मछली की दुकानें
- कंस्ट्रक्शन (साइट पर ही रखने होंगे मजदूर)
- ईंट भट्टे
- रिफाइनरी
- दवा उद्योग
- पैकेजिंग उद्योग
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ये जानकारी
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को दोहराते हुए कहा कि, "सभी लोगों के मास्क जरूरी है और 3 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स आदि सब बंद रहेंगे. साथ ही वह बोले कि 20 अप्रैल से कुछ स्थानों पर राहत जरूर मिलेगी मगर लॉकडाउन और गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी रहेगा."
पहले की तरह पूरे देश में लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि, गृह मंत्रालय की ओर जारी निर्देशों में कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट और कलस्टर के बाहर कृषि क्षेत्र में पूरी तरह छूट के साथ-साथ कुछ शर्तों के साथ उद्योग-धंधे चलाने की भी इजाजत मिल गई है. लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी राहत ग्रीन जोन वाले जिलों को ही मिलेगा जहां कोरोना के मामले नहीं है.
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हालांकि, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि छूट के दौरान अगर एक भी मामला कोरोना का आता है तो सारी छूट ले ली जाएगी. इसके अलावा अगर कोई लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है.
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