टल सकता है इस राज्य का निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने दिया राज्य चुनाव आयोग को ये निर्देश

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने 13 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय ले. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 14, 2022, 02:52 PM IST
  • एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश
  • बिधाननगर, चंदननगर, सिलीगुड़ी में है चुनाव
टल सकता है इस राज्य का निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने दिया राज्य चुनाव आयोग को ये निर्देश

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चार नगर निगमों में निकाय चुनाव चार से छह सप्ताह के लिए स्थगित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है. 

8 घंटे के भीतर निर्णय लें -कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने 13 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में 48 घंटे के भीतर निर्णय ले. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एसईसी को राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखना होगा. 

ये भी पढ़ेंः  इस राज्य के गणतंत्र दिवस समारोह में बच्चे नहीं होंगे शामिल, जानें कारण

साथ ही पीठ ने कहा कि उत्तर 24 परगना जिले और चंदननगर कस्बे में संक्रमण के काफी मामले हैं. इससे पहले, एसईसी ने कहा था कि बिधाननगर, चंदननगर, सिलीगुड़ी और आसनसोल नगर निगम में 22 जनवरी को चुनाव होंगे. बिधाननगर उत्तर 24 परगना जिले में आता है. 

एसईसी के पास पर्याप्त शक्तियां 
अदालत ने यह भी कहा कि एसईसी को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या इन परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना संभव है. अदालत ने कहा कि एसईसी के पास चुनाव स्थगित करने के संबंध में फैसला लेने की पर्याप्त शक्तियां हैं. 

ये भी पढ़ेंः  Budget session 2022: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से, जानें कब पेश होगा बजट 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.
 

ट्रेंडिंग न्यूज़