नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से रेप और अपहरण मामले में दोषी करार दिया है. यानी अदालत से मामले में विधायक को तगड़ा झटका मिला है. अब ये साबित हो चुका है कि अपने रसूख का फायदा उठाकर विधायक सेंगर ने नाबालिग का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म किया था.
कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका
कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को नाबालिग पीड़िता से रेप और अपरहण के मामले में दोषी ठहराया है. इस मामले में आगामी 19 दिसंबर को सजा पर बहस होगी.
Arguments on the sentencing to held on 19th December. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
हाल ही में पीड़िता की गाड़ी सड़क हादसे की शिकार हो गई थी. इसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी. इस हादसे को साजिश करार दिया जा रहा था. जिसकी जांच की जा रही है. बता दें, उसके चाचा फिलहाल जेल में हैं और पिता की हत्या हो गई थी. वहीं उन्नाव बलात्कार और अपहरण का मामले में अदालत ने एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है. तीस हजारी कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Unnao rape and kidnapping case: The court has acquitted another accused Shashi Singh. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोज हुई सुनवाई
आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की रोज सुनवाई हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस लखनऊ से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ था. इसके बाद 5 अगस्त से रोजाना बंद कमरे में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह हुई. पीड़ित का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में स्पेशल कोर्ट बनाया गया था.
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इस केस में तीस हजारी कोर्ट के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध हो गया है. अब फैसले में सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है. शशि सिंह पर आरोप था कि वे पीड़िता को विधायक कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थीं, जहां कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के साथ रेप किया था. शशि सिंह को कोर्ट ने मामले में बरी कर दिया है. अब कयास लगाया जा रहा है कि सेंगर को 19 तारीख को उम्रकैद की सजा हो सकती है.