Income Tax: आयकरदाताओं को मिली बड़ी राहत, TDS रिटर्न जमा करने की बढ़ी आखिरी तारीख

आयकर विभाग ने आयकर जमा करने वाल करदाताओं को बड़ी राहत दी है. आयकर विभाग ने पहले टीडीएस रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की थी. अब करदाताओं को सहूलियत देते हुए विभाग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 29, 2021, 10:09 AM IST
  • फॉर्म-16 जारी करने की बढ़ी अंतिम तारीख
  • पैन से आधार लिंक करने की बढ़ी आखिरी तारीख
Income Tax: आयकरदाताओं को मिली बड़ी राहत, TDS रिटर्न जमा करने की बढ़ी आखिरी तारीख

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आयकर जमा करने वाल करदाताओं को बड़ी राहत दी है. आयकर विभाग ने पहले टीडीएस रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की थी. अब करदाताओं को सहूलियत देते हुए विभाग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है. अब आप 15 जुलाई तक बिना कोई जुर्माना भरे टीडीएस रिटर्न जमा कर सकते हैं.

आयकर विभाग ने टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. 

फॉर्म-16 जारी करने की बढ़ी अंतिम तारीख

कोरोना काल के कारण कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं जारी कर पाए थे. नियोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए आयकर विभाग ने फॉर्म-16 जारी करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है. 

आयकर विभाग के इस फैसले से नियोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. 

पैन से आधार लिंक करने की बढ़ी आखिरी तारीख

अब पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. साथ ही आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी किया जा सकता है. 

पहले पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी. अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. 

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अब 31 अगस्त निपटा सकेंगे टैक्स से जुड़ा कोई भी विवाद

केंद्र सरकार ने देश के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए अक्टूबर,  2020 में विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad se Vishwas scheme) लांच की थी. इस स्कीम के तहत करदाताओं के टैक्स से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद अथवा समस्या के निपटारे का प्रयास किया जाता है. 

सरकार ने इस स्कीम तहत ब्याज के बिना पेमेंट करने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. 

वहीं जिन लोगों ने नियोक्ताओं, दोस्तों और रिश्तेदारों आदि किसी से भी कोविड-19 के इलाज के लिए कर्ज लिया है, उन्हें इस राशि पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.

अगर किसी के परिजन की कोरोना से मौत ही जाती है, तो कंपनी से इलाज के लिए लिया गया अमाउंट एकदम टैक्स फ्री होता है. 

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