नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी.
कई किसान खेती करने के लिए ऋण लेते हैं और प्राकृतिक आपदा से फसल में हुए नुकसान के कारण उस ऋण को चुका नहीं पाते हैं.
फसल बीमा योजना के तहत ऐसे किसानों की ऋण चुकाने में मदद की जाती है.
क्या है इस योजना का उद्देश्य
अगर किसान की फसल में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तो इस योजना के तहत किसान को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती में स्थायित्व प्रदान करना है.
इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है.
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किन किसानों को मिलेगा मुआवजा
इस योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/जोतदार किसान मुआवजे के पात्र होंगे.
अधिसूचित फसलों और मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे.
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों तथा महिला किसानों को अधिकतम मुआवजा देने का प्रयास किया जाएगा.
किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन फॉर्म के साथ अपनी एक फोटो भी लगानी होगी.
इसके साथ ही आवेदक को अपना एक आईडी प्रूफ जैसे- पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि लगाना होगा.
इसके साथ ही आपको अपनी कृषि भूमि के कागजात की प्रति भी आवेदन फॉर्म के साथ लगानी होगी.
इसके साथ ही आपको अपने खाते का एक कैंसिल चेक भी आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा.
इस बैंक खाते में ही आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि प्रदान की जाएगी.
ध्यान रखने योग्य बातें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को फसल की बुवाई के दस दिनों के भीतर ही आवेदन फॉर्म भरना होगा.
इस योजना के तहत मुआवजे की रकम तभी मिलेगी, अगर आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई है.
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