Income Tax return भरने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, इस साल नियमों में हुए ये बदलाव

कोरोना संकट काल में आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. लेकिन आयकर रिटर्न भरने से पहले इन नियमों की जानकारी आवश्यक है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 25, 2020, 09:20 PM IST
  • आयकर भरने वालों के लिए जरुरी खबर
  • ITR के लिए नए नियम
Income Tax return भरने जा रहे हैं तो बरतें सावधानी, इस साल नियमों में हुए ये बदलाव

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न भरने की नई तारीख 31 दिसंबर है. जिससे कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो. लेकिन ITR Return की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. नए आईटीआर फॉर्म में सेक्शन 80सी और 80डी के तहत दावा किए जाने वाले कर लाभ के तरीकों समेत छह प्रमुख बदलाव किए गए हैं. 

PAN की जगह आधार कार्ड
नए आयकर फॉर्म में पैन (Permanent Account Number) की जगह आधार का विकल्प प्रस्तुत किया गया है. जिसके बाद पैन और आधार का स्टेटस बराबर हो गया है. 

इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी के खरीदार, हाउस प्रापर्टी से होने वाली किराए जैसी आय जैसे मामलों में यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लोग ITR भरते समय आधार नंबर भी दे सकते हैं.

पहले इस तरह के मामलों में सिर्फ पैन कार्ड पर लिखा नंबर ही दर्ज किया जा सकता था. यानी आधार नंबर अब कुछ मामलों में PAN का स्थान ले चुका है. 

टैक्स बचत की विवरणी में  बदलाव 
कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं को 31 मार्च के बजाय अब 31 जुलाई तक के निवेश पर छूट देने का फैसला किया है. जिसके तहत नई तारीख के मुताबिक धारा 80 सी सहित अन्य कटौती का दावा किया जा सकता है.  लेकिन इसके लिए नए शिड्यूल के तहत इन्कम टैक्स रिटर्न फॉर्म में इसका विवरण देना होगा. 

लेकिन आपके पास विकल्प भी उपलब्ध है. यदि आप 31 मार्च के बाद के निवेश का फायदा अगले वित्त वर्ष में लेना चाहते हैं तो यह कॉलम खाली भी छोड़ा जा सकता है. 

2.5 लाख से कम आय वालों के लिए शर्तें
यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनके लिए आयकर रिटर्न भरना आवश्यक नहीं. लेकिन यदि कम आय वाले व्यक्तियों के एक या एक से अधिक खाते में भी वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा हुई है तो उन्हें इस बात की जानकारी दाखिल करनी होगी.

इसके अलावा यदि 2.5 लाख से कम आय वाले लोगों ने विदेश यात्रा पर दो लाख से ज्यादा खर्च किया हो या फिर उनका बिजली बिल पूरे साल के दौरान एक लाख से ज्यादा हो, तो उन्हें भी इसकी जानकारी प्रदान करनी होगी. 

इक्विटी और शेयरों की खरीद की जानकारी के नियम
यदि करदाता एलटीसी में छूट पर दावा करते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी प्रदान करनी होगी. नए नियमों के मुताबिक इक्विटी शेयरों से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) और एक लाख रुपये से ऊपर के म्यूचुअल फंड पर टैक्स देना होगा. 

 इसके लिए Income tax department  ने ITR फॉर्म में एक अतिरिक्त अनुसूची 112-ए जोड़ी है.  नए प्रावधानों के अनुसार  कंपनी या इक्विटी-उन्मुख फंड की इकाई में इक्विटी शेयर की बिक्री के विवरण का खुलासा करना जरुरी बना दिया गया है. यह उन पर लागू होगा, जिन पर धारा 112 ए के तहत प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) का भुगतान किया जाता है. 

यानी कि वित्त वर्ष 2020 के आईटीआर फॉर्म में LTCG की रिपोर्टिंग के लिए लाभांश के मुताबिक विवरण भरा जाना आवश्यक बना दिया गया है. साथ ही करदाताओं को अनुसूची 112ए के रूप में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (ISIN), लाभांश का नाम, यूनिटों या शेयरों की बिक्री, बिक्री मूल्य, खरीद मूल्य और उचित बाजार मूल्य की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी. 

इसके अलावा ITR रिटर्न के नए नियमों के मुताबिक किसी के पास अतिरिक्त खाते मौजूद हैं तो उसका विवरण देना होगा. यदि कर वापसी के लिए आप एक से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्म में इसकी जानकारी देना आवश्यक बना दिया गया है. 

ये भी पढ़ें- Google Pay का प्रयोग करने वालों के लिए बड़ी खबर, अगले साल से करना पड़ेगा भुगतान

देश और दुनिया की हर एक खबर अलग नजरिए के साथ और लाइव टीवी होगा आपकी मुट्ठी में. डाउनलोड करिए ज़ी हिंदुस्तान ऐप, जो आपको हर हलचल से खबरदार रखेगा... नीचे के लिंक्स पर क्लिक करके डाउनलोड करें-

ट्रेंडिंग न्यूज़