नई दिल्ली. जल्द ही आपकी गाड़ियों में लगने वाले टायरों में बदलाव होने जा रहा है. सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय होने वाले सड़क हादसों को रोकने और कम करने के लिहाज से सरकार कई कदम उठाने जा रही है.
टायरों से जुड़े नए नियम हुए जारी
इसी दिशा में अब सरकार ने टायरों की डिजाइन से जुड़े नियम भी जारी कर दिए गए हैं. देश में 1 अक्टूबर से गाड़ियों में नए डिजाइन के टायर देखने को मिलेंगे. जबकि 1 अप्रैल 2023 से हर गाड़ी में नए डिजाइन के टायरों को लगाना अनिवार्य होगा.
टायरों के लिए बनाई जाएगी कटेगरी
नए नियमों के मुताबिक अब टायरों के लिए 3 प्रमुख कैटेगरी C1, C2 और C3 बनाई जाएंगी. ये सभी ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड के दूसरे स्टेज के तहत अनिवार्य होंगी. इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में दसवें संशोदन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
इसके अलावा सरकार ने फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से टायरों की स्टार रेटिंग का भी एक सिस्टम बनाया है. टायर बनाने वाली कंपनी मिशेलिन ने इन नए नियमों को लेकर बयान देते हुए बताया कि, उसने नए नियमों पर आधारित दो टायरों को भारत में लॉन्च भी कर दिया है.
मानकों के आधार पर बनेंगे टायर
इसके अलावा टायरों के कई नए मानक भी तय होंगे. जैसे रोलिंग रजिस्टेंट, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन के मानक बनाए गए हैं. टायरों के नए मानक सड़क पर उनके घर्षण, गीली सड़क पर पकड़ और तेज गति में कंट्रोल के साथ-साथ चलने के दौरान कितनी आवाज आती है इत्यादि के आधार पर इनको सपरक्षित बनाएंगे.
एयर बैग को लेकर भी बना नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार 8 सीट वाले वाहनों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने जा रही है. इसके तहत अब वाहन ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने गाड़ियों को और सुरक्षित बनाने के लिये 8 सीटर गाड़ियों में 6 एयरबैग उपलब्ध कराने होंगे.
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