लाहौर : मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच कर रहे पाकिस्तानी न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी न्यायिक जांच को पूरी करने के लिए भारत यात्रा पर भी जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश नकवी यहां कोट लखपत जेल में 26 अप्रैल को कैदियों के जानलेवा हमले में घायल हुए सरबजीत की दो मई को हुई मौत के मामले की जांच कर रहे हैं।
एक सदस्यीय जांच प्राधिकरण ने इस मामले में जानकारी रखने वाले भारतीय नागरिकों से प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सात दिन के भीतर लिखित आवेदन देने को कहा है। इसके लिए भारतीय नागरिकों को जांच प्राधिकरण के समक्ष खुद को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत कराना होगा। न्यायाधीश के निजी स्टाफ अधिकारी रियाज अहमद ने यह जानकारी दी।
अहमद ने बताया कि न्यायाधीश यदि जरूरत महसूस करते हैं तो वह जांच के सिलसिले में भारत की यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्राधिकरण ने पाकिस्तान के नागरिकों से भी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन आमंत्रित किए हैं । इसके लिए उन्हें सात दिन के भीतर अपने कम्प्युटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र की प्रति भी लगानी होगी।
जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है। पांच छह कैदियों ने 26 अप्रैल को पूरी योजना के साथ सरबजीत पर घातक हमला किया था। करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के बाद सरबजीत ने दो मई को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस संबंध में मौत की सजा पाए दो कैदियों अमर आफताब तथा मुदस्सर पर हत्या का मामला दर्ज किया है। दोनों कैदियों ने पुलिस को बताया कि वे सरबजीत को मारना चाहते थे क्योंकि वह बम विस्फोटों में निर्दोष पाकिस्तानियों की हत्या में शामिल था। (एजेंसी)
सरबजीत हत्या मामला
सरबजीत हत्या मामला: भारत जा सकते हैं पाक जज
मौत की सजा पाए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच कर रहे पाकिस्तानी न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी न्यायिक जांच को पूरी करने के लिए भारत यात्रा पर भी जा सकते हैं।
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