भड़काऊ भाषण मामले में ओवैसी को जमानत

आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में शुक्रवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत दे दी।

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की एक अदालत ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में शुक्रवार को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को जमानत दे दी।
ओवैसी के वकील ने कहा कि अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मंजूर कर ली। ओवैसी को 10,000 रुपये का मुचलका और दो जमानत राशियां चुकाने का निर्देश दिया गया। एमआईएम विधायक ओवैसी हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर आदिलाबाद की एक जेल में बंद हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में निर्मल टाउन की एक अदालत में भी ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। यहां से जमानत पाने के लिए उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
निर्मल टाउन में 22 दिसंबर को एक विवादास्पद बयान देने पर ओवैसी को आठ जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से जेल में हैं। उनके खिलाफ ऐसा ही एक मामला आठ दिसंबर को निजामाबाद में भी दर्ज किया गया था।
दोनों ही अदालतों में उनकी आवाज रिकार्ड की गई और सीडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उनका दावा है कि सबूत के तौर पर जो वीडियो फुटेज पेश किया गया है उसमें उनकी आवाज नहीं है। हैदराबाद जिले के चंद्रायनगुट्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओवैसी राजद्रोह, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और लोगों के बीच विद्वेष फैलाने जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। (एजेंसी)

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