सरकारी कर्मियों को अलग से भरना होगा संपत्ति कर रिटर्न

सभी सरकारी कर्मचारियों को एक संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करना होगा जिसमें उन्हें अपनी देनदारियों एवं पत्नी एवं अपने आश्रित बच्चों के दायित्वों की सूचना देनी होगी। दो दिन पहले लागू लोकपाल व्यवस्था के तहत यह घोषणा पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता है।

नई दिल्ली : सभी सरकारी कर्मचारियों को एक संशोधित घोषणा पत्र दाखिल करना होगा जिसमें उन्हें अपनी देनदारियों एवं पत्नी एवं अपने आश्रित बच्चों के दायित्वों की सूचना देनी होगी। दो दिन पहले लागू लोकपाल व्यवस्था के तहत यह घोषणा पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता है।
ये घोषणा पत्र विभिन्न सेवा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले मौजूदा रिटर्न से अलग होंगे। सरकार ने शनिवार को लोकपाल एवं लोकायुक्त आदेश, 2014 की अधिसूचना जारी कर दी है। (एजेंसी)

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