रेप मामला: बसपा सांसद धनंजय सिंह को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच एक महिला के साथ कथित तौर पर बार बार दुष्कर्म करने के आरोप को लेकर सुनवाई का सामना कर रहे बसपा सांसद धनंजय सिंह को मंगलवार को 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई 2005 से मार्च 2009 के बीच एक महिला के साथ कथित तौर पर बार बार दुष्कर्म करने के आरोप को लेकर सुनवाई का सामना कर रहे बसपा सांसद धनंजय सिंह को मंगलवार को 20 मई तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने सिंह को 50 हजार रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के जमानत बांड पर जमानत दे दी। उच्चतम न्यायालय ने नौ अप्रैल को सिंह को अस्थायी जमानत दी थी ताकि वह उत्तर प्रदेश में जौनपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकें। सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह अपनी नौकरानी की हत्या के मामले में आरोपी हैं।
सत्र अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायकर्ता ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्होंने बयान में कहा है कि सिंह ने न तो उनके साथ दुष्कर्म किया था और न ही धमकी दी। शिकायतकर्ता एक रेलकर्मी है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन के अन्य गवाहों जिनकी जांच की जानी है, या तो डाक्टर हैं या पुलिस अधिकारी हैं। यह अभियोजन का पक्ष नहीं है कि ये गवाह आरोपियों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। (एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.