नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय आईपीसी की धारा 309 को समाप्त करने की प्रक्रिया में है, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बताया गया है और इस संबंध में एक वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बारे में चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत के विधि आयोग ने 210 रिपोर्ट में विधि की पुस्तिका से आईपीसी की धारा 309 को हटाने की सिफारिश की थी और इसे मनावीय बताया था।
रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय विधि आयोग की सिफाशिों के अनुरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को समाप्त करने एवं सीआरपीसी एवं आईपीसी की कुछ अन्य धाराओं में संशोधन की प्रक्रिया में है। और इसे बारे में संबद्ध पक्षों के साथ चर्चा चल रही है। वहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मौत की सजा के प्रावधान (आईपीसी 1860) को खत्म करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। रिजीजू ने कहा कि विधि आयोग ने मई में अपनी वेबसाइट पर मौत की सजा के बारे में सुझाव और टिप्पणियां पाने के लिए एक परामर्श पत्र पोस्ट किया था।