दिल्ली: ई-रिक्शा के बंद होने के आसार कम, मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बदलाव

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ई-रिक्शा पर अपना गाइड लाइन शुक्रवार को पेश कर दिया है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ई-रिक्शा पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया। हलफनामे में ई-रिक्शा पर गाइड लाइन का प्रारूप दिया गया है।

दिल्ली: ई-रिक्शा के बंद होने के आसार कम, मोटर व्हीकल एक्ट में होगा बदलाव

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ई-रिक्शा पर अपना गाइड लाइन शुक्रवार को पेश कर दिया है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ई-रिक्शा पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया। हलफनामे में ई-रिक्शा पर गाइड लाइन का प्रारूप दिया गया है।

सरकार की ओर से पेश हलफनामे में 650 वॉट से कम के ई-रिक्शे को मोटर अधिनियम के तहत नहीं रखा गया है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव की बात कही गई है। सरकार के इस हलफनामे पर अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है।

दायर हलफनामे बताया गया है कि ई-रिक्शा को नियमित करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने के लिए नए गाइडलाइंस भी कोर्ट में जमा किए हैं। केंद्र द्वारा कोर्ट को बताई गई गाइडलाइन के तहत 650 वाट से कम क्षमता वाले ई-रिक्शा को ही इजाजत दी जाएगी। ई-रिक्शा की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही होगी और इसमें चार से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगे।

गौरतलब है कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई-रिक्शे से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ई-रिक्शे पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही ई-रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता जिस वजह से कई बार हादसे की वजह बने इन रिक्शों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने कहा पहले ही कहा था कि कि वह ई-रिक्शा चलाए जाने के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लिए नियम होना जरूरी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो ई-रिक्‍शा के लिए गाइडलाइंस बनाए. साथ ही पिछली सुनवाई में अदालत ने ई-रिक्शा पर लगी रोक में तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया था।

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.