मनी लांड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में शरीफ और भाई बरी

पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई तथा पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को 14 साल पुराने धनशोधन (मनी लांड्रिंग) के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला राजनीतिक संकट का सामना कर रहे शरीफ बंधुओं के लिए बड़ी राहत है।

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई तथा पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ को 14 साल पुराने धनशोधन (मनी लांड्रिंग) के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला राजनीतिक संकट का सामना कर रहे शरीफ बंधुओं के लिए बड़ी राहत है।

परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में साल 2000 में मामले की शुरूआत हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों भाइयों ने 1990 के दशक में एक पेपर मिल का इस्तेमाल धनशोधन के लिए किया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की अदालत ने कहा कि शरीफ बंधु, नवाज की पत्नी कुलसुम नवाज, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शाहबाज को भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त पाया जाता है।

उधर, पाकिस्तान की एक अन्य अदालत ने नवाज शरीफ, शाहबाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ सहित 61 नेताओं के खिलाफ संपत्ति को दूसरे देशों में कथित तौर पर गैरकानूनी ढंग से भेजने के मामले में एक पक्ष की मौजूदगी में सुनवाई आरंभ की।

बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने कुल 64 नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने इन नेताओं पर तीन लाख डॉलर की रकम धनशोधन के जरिए विदेश ले जाने का आरोप लगाया है।
लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालती आदेश के बावजूद प्रतिवादियों ने जवाब नहीं दिया, ऐसे में उनके खिलाफ एक पक्ष की मौजूदगी वाली सुनवाई शुरू होगी। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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