अमर सिंह की जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नोट के बदले वोट मामले में पूर्व सपा नेता व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की नियमित और अंतरिम जमानत अर्जियां खारिज कर दीं.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को नोट के बदले वोट मामले में पूर्व सपा नेता व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह की नियमित और अंतरिम जमानत अर्जियां खारिज कर दीं. उन्‍हें अब दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा. विशेष न्यायाधीश संगीता ढिंगरा सहगल ने चिकित्सा रिपोर्टो को आधार मानते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की दोनों जमानत अर्जियां खारिज कर दीं. सिंह का एम्स में गुर्दे संबंधी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है.

अदालत ने कहा कि आरोपी की चिकित्सा रिपोर्ट एम्स के निदेशक से समय-समय पर मांगी जाती है. 26 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी की हालत स्थिर है लेकिन उनकी निगरानी करने की जरूरत है. मैंने एम्स के विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों पर फैसला छोड़ा ताकि आरोपी को पर्यवेक्षण में रखे जाने की अवधि का फैसला किया जा सके. अंतरिम जमानत की अवधि आज खत्म हो रही है. नियमित जमानत खारिज की जाती है, जिसका पृथक विस्तृत आदेश में जिक्र है.

अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत निरस्त की जाए और आरोपी को दस्तावेज लौटाए जाएं. वर्ष 2008 के इस नोट के बदले वोट मामले में कथित संलिप्तता के लिए अदालती समन के बाद सिंह छह सितंबर को अदालत में पेश हुए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. बहरहाल, 12 सितंबर को उल्टियां और अतिसार होने की शिकायत के बाद उन्हें तिहाड़ जेल से एम्स ले जाया गया और बाद में अदालत ने उन्हें 15 सितंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी.

(एजेंसी)

 

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