टैक्सपेयर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए यह फैसला लिया गया है. देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं.
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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आधार की मदद से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अभी देश के 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए यह फैसला लिया गया है. अब जहां कहीं पैन की जरूरत होगी, वहां आधार से काम किया जा सकता है.
बता दें, अभी तक रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना जरूरी है. हालांकि, पैन को आधार से लिंक करना भी जरूरी कर दिया गया है और पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. पहले यह काम 31 मार्च 2019 तक पूरा करना था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.
FM: More than 120 crore Indians now have Aadhar card, therefore for ease of tax payers I propose to make PAN card and Aadhar card interchangeable and allow those who don't have PAN to file returns by simply quoting Aadhar number and use it wherever they require to use PAN pic.twitter.com/oCarxQTzyQ
— ANI (@ANI) 5 July 2019
इसके साथ-साथ आधार के नियम को और आसान बनाया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि NRI जब कभी भारत आएंगे, पासपोर्ट के आधार पर उन्हें Aadhaar कार्ड जारी कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों को 180 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.