ITR Filing: पिछले साल कोविड महामारी के कारण आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया था. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो उम्मीद है कि आपको फॉर्म-16 (Form-16) मिल गया होगा.
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How to File ITR: सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है. अगर आप यह सोच रहे हैं कि सीबीडीटी इसमें किसी तरह का बदलाव कर सकता है तो आप गलत हैं. दरअसल, पिछले साल कोविड महामारी के कारण आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया था. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो उम्मीद है कि आपको फॉर्म-16 (Form-16) मिल गया होगा. अगर नहीं भी मिला है तो यह आपको जल्द मिलने वाला होगा.
समय से फाइल कर दें आईटीआर
पर्सनल टैक्स पेयर्स को एक्सपर्ट यही सलाह दे रहे हैं कि आखिरी समय में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी या गड़बड़ी से बचने के लिए जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दें. इससे आप किसी भी प्रकार की गलतियों से भी बचे रहेंगे. आइए जानते हैं खुद से स्टेप-बॉय-स्टेप आईटीआर फाइल करने का तरीका-
आईटीआर कैसे फाइल करें?
आपके पास ई-फाइलिंग पोर्टल और ऐप या चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिये आईटीआर दाखिल करने का विकल्प है. यदि आप आईटीआर खुद से फाइल कर रहे हैं तो आप में से अधिकांश लोगों को इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल करना होगा.
ITR के लिए जरूरी दस्तावेज
भले ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म हैं. लेकिन कुछ आमदनी जैसे कैपिटल गेन को मैन्युअली फाइल करने की जरूरत है. कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपको आईटीआर फाइल करते समय संभालकर रखना चाहिए. जैसे-
- फॉर्म 16 (Form 16)
- फॉर्म 16A (Form 16A)
- फॉर्म 26AS (Form 26AS)
- कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट (Capital Gains Statements)
- टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट प्रूफ (Tax saving investment proof)
स्टेप-बॉय-स्टेप ऐसे फाइल करें ITR
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
- अब अपनी यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड और कैप्चा कोड के जरिये लॉगइन करें.
- इसके बाद 'e-File' टैब में 'Income Tax Return' पर क्लिक करें.
- अपनी इनकम और अन्य कारकों के आधार पर सही आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म सिलेक्ट करें. आपके पास फॉर्म-16 है तो आप आईटीआर-1 या आईटीआर-2 में से किसी एक का यूज कर सकते हैं.
-इसके बाद आप जिस वर्ष का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उस आधार पर असेसमेंट ईयर (AY) सिलेक्ट करें. फिलहाल आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 सिलेक्ट करना चाहिए.
- फॉर्म में भरे गए सभी डेटा को वैलिडेट करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें.
- रिटर्न जमा करने के बाद किसी भी उपलब्ध ऑप्शन जैसे आधार ओटीपी (OTP) आदि के जरिये इसे ई-वेरिफाई करें.
- अब ई-वेरिफाई रिटर्न को अपलोड कर दें.
अंतिम चरण में आप अपनी तरफ से दी गई सभी जानकारी की दोबारा जांच कर लें और फॉर्म को अपलोड कर दें. आपका आईटीआर तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप रिटर्न को सत्यापित नहीं करते. आपको बता दें इस बार सीबीडीटी की तरफ से आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तय की गई है. ऐसे में इस बार समय से अपना काम पूरा कर लें.