आईसीएआई ने सरकार के आदेश के बाद ऑडिटर बदलने संबंधी घोषणा वापस ली
Advertisement
trendingNow1499390

आईसीएआई ने सरकार के आदेश के बाद ऑडिटर बदलने संबंधी घोषणा वापस ली

देश में चार्टर्ड एकाउंटेंट की शीर्ष संस्था आईसीएआई ने कंपनियों में लेखाकारों के बारी-बारी से काम करने के नियम संबंधी अपनी घोषणा को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया.

आईसीएआई ने सरकार के आदेश के बाद ऑडिटर बदलने संबंधी घोषणा वापस ली

नई दिल्ली : देश में चार्टर्ड एकाउंटेंट की शीर्ष संस्था आईसीएआई ने कंपनियों में लेखाकारों के बारी-बारी से काम करने के नियम संबंधी अपनी घोषणा को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया. संगठन ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देश के बाद यह फैसला लिया. मंत्रालय ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) से तुरंत प्रभाव से इस घोषणा को वापस लेने के लिये कहा. मंत्रालय की ओर से कभी कभार ही दिए जाने वाले इस तरह के आदेश में मंत्रालय ने घोषणा की वजह भी पूछी है.

कंपनी कानून 2013 के तहत उठाया कदम
आईसीएआई ने 29 जनवरी को कंपनियों में सनदी लेखाकारों को बदलकर रखने जाने की अपनी घोषणा पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि यह कदम कंपनी कानून 2013 के तहत उठाया गया है. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किये गये कंपनी कानून के तहत कुछ खास श्रेणियों की कंपनियों को अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट को बारी बारी से बदलते रहना होगा. इसमें लेखाकारों के लिये कंपनियों से जुड़े रहने के बीच फासला बनाये रखने का भी समय रखा गया है.

स्पष्टीकरण संबंधी घोषणा को वापस ले लिया गया
आईसीएआई ने कहा है कि बारी-बारी से चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखे जाने के बारे में 29 जनवरी को जारी स्पष्टीकरण संबंधी घोषणा को वापस ले लिया गया है. यह कदम कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से आये पत्र के बाद जारी किया गया. पत्र में आईसीएआई से घोषणा को वापस लेने के लिये कहा गया था. पत्र में कहा गया है, 'एतत द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है. इस मामले में आईसीएआई को न तो इसका अधिकार है और न ही वह इस तरह के स्पष्टीकरण जारी करने में सक्षम प्राधिकरण है. खासतौर से तब जबकि इस संबंध में उसने पहले मंत्रालय के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया है.'

मंत्रालय ने आईसीएआई से इस तरह की घोषणा जारी करने के वजह भी जाननी चाही है. मंत्रालय की मंजूरी के बिना इस तरह की घोषणा करने के पीछे का कारण कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पूछा है.

Trending news