Vote without Voter ID: अगर आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो ऐसे डाल सकते हैं अपना वोट; यहां जानें तरीका
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Vote without Voter ID: अगर आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो ऐसे डाल सकते हैं अपना वोट; यहां जानें तरीका

Voter ID Card: आज से यूपी चुनाव में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है. ऐसे में अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है लेकिन वोट बन चुका है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बिना वोटरकार्ड के वोट डालने का तरीका बताने जा रहे हैं. 

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान आज यानी 10 फरवरी 2022 को होगा. पहले चरण (up phase 1 election) में पश्चमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है. 11 जिलों (up phase 1 election district) की 58 सीटों पर पहले चरण के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. 

  1. चुनाव आयोग जारी करता है वोटर आईडी कार्ड
  2. वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी
  3. बिना वोटर कार्ड के इन 11 डॉक्युमेंट्स से डास सकते हैं वोट

मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) यानी वोटर आईडी जारी करता है. अगर आपका पहली बार वोट बना है और वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाया है या फिर कहीं खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बिना वोटरकार्ड के वोट डालने का तरीका बताने जा रहे हैं. 

वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी

इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है. वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 प्रकार के अन्य डॉक्युमेंट्स को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं. अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई आईडी दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद ही मतदान करने का अधिकार होगा. 

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ये डॉक्युमेंट्स करेंगे काम

अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो दूसरे डॉक्युमेंट्स के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के अलावा इन 11 अन्य प्रकार के डॉक्युमेंट्स को भी मान्यता दी हुई है.

1. पासपोर्ट.
2. ड्राइविंग लाइसेंस.
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है.
4. PAN कार्ड.
5. आधार कार्ड.
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक.
7. MGNREGA जॉब कार्ड.
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड.
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो.
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र.

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पहले वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करता है. इस दौरान नए वोटर जोड़े जाते हैं और कभी-कभी किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है. ऐसे में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच जरूर कर लें. अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा कर अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं. वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपका ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे. 

- चुनाव आयोग की वेबसाइट Electoralsearch.in पर लॉगिन करें. यहां दो तरह से मतदाता सर्च कर सकते हैं.
- पहले ऑप्शन में नाम, जन्मतिथि और कुछ अन्य जानकारी डालकर नाम अपने नाम को चेक कर सकते हैं.
- दूसरे ऑप्शन में वोटर कार्ड पर दिए गए EPIC नंबर के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं. 
- EPIC नंबर को मतदाता पहचान पत्र क्रमांक कहते हैं. इस नंबर के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
- जानकारी देने के बाद वोटर लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा और आपका डिटेल्स वहां मौजूद होगा.
- सारी जानकारी देने के बावजूद अगर जानकारी सामने नहीं आती है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं.

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