PayTM से ऐसे कर सकते हैं Aadhaar डी-लिंक, लेकिन यह होगा नुकसान
पेटीएम से आधार डी-लिंक करने के बाद यह वेरीफाईड नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने, बैंक अकाउंट खुलवाने और डिजीटल वॉलेट के लिए Aadhaar जरूरी नहीं है. PayTM का हम सभी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं. यह ज्यादातर जगहों पर एक्सेप्ट किया जाता है. इसलिए, बहुत कम लोग होंगे जिनके स्मार्टफोन में पेटीएम नहीं होगा. लेकिन, PayTM यूज कर रहे हैं तो आपने KYC भी करवाया होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसके KYC के लिए आधार जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आधार डी-लिंक हो जाए तो यह घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. हालांकि, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है.