सात नहीं बल्कि मात्र 3 दिन में पोर्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, ये हैं नए नियम
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सात नहीं बल्कि मात्र 3 दिन में पोर्ट हो जाएगा मोबाइल नंबर, ये हैं नए नियम

MNP के नए नियमों के मुताबिक आज से ग्राहक अपना नंबर बदले बिना एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट हो जाएंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: अपना मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) करने के लिए आपको अब एक सप्ताह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए नियमों के मुताबिक यह प्रक्रिया अब पहले से अधिक आसान हो गई है. मोबाइल पोर्ट करने का नया नियम आज (16 दिसंबर) से लागू हो रहा है. 

MNP के नए नियमों के मुताबिक आज से ग्राहक अपना नंबर बदले बिना एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट हो जाएंगे. इस पूरे प्रोसेस में अब सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा. वहीं पहले इसके लिए सात दिन तक का समय लगता था.

ये हैं नियम
ट्राई के नए नियमों के मुताबिक पोस्टपेड कस्टमर्स को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने से पहले अपने मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर के बकाये रकम का भुगतान करना होगा. पोस्टपेड का पूरा रकम जमा करने के बाद नंबर पोर्ट करने का आवेदन किया जा सकता है. 

नए नियमों के मुताबिक अब उपभोक्ता का नंबर सिर्फ तीन कामकाजी दिनों में पोर्ट हो जाएगा. इसके लिए टेलिकॉम रेग्युलेटर 6.46 रुपये का ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेगा. हालांकि कोई भी नंबर पोर्ट कराने के लिए  यूजर का कनेक्शन कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए. 

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