नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार खारिज कर दी गई. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
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नई दिल्ली: भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज लंदन की एक अदालत में सुनवाई हुई. चौथी बार भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. अदालत ने उसकी कस्टडी 27 जून तक बढ़ा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी. नीरव मोदी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. आखिरी बार 8 मई को उसने जमानत की अर्जी लगाई थी.
पिछली सुनवाई के दौरान नीरव मोदी के वकीलों ने अदालत में कहा कि वे जमानत की राशि दोगुनी कर 20 लाख पाउंड देने के लिए तैयार हैं. लेकिन, जज ने कहा कि यह मामला 14000 करोड़ के धोखाधड़ी से जुड़ा है. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है.
नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने मुंबई के ब्रेडी हाउस ब्रांच के अधिकारी से मिलीभगत कर गलत LOU (लेटर ऑफ अंडरटेगिंक्स) जारी करवाए और बैंक को चूना लगाया. 2018 जनवरी में जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो वह इंग्लैंड भाग गया.