ब्रिटेन हाईकोर्ट पहुंचा नीरव मोदी, 11 जून को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
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ब्रिटेन हाईकोर्ट पहुंचा नीरव मोदी, 11 जून को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने लगातार चौथी बार नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 27 जून तक जेल भेज दिया.

भारत सरकार से 14 दिनों के भीतर मांग जवाब. (फाइल)

लंदन: भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया. लगातार चौथी बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसे 27 जून तक जेल भेज दिया गया है साथ ही भारत सरकार से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उसे किस जेल में रखा जाएगा. वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले के खिलाफ नीरव मोदी के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है.

बता दें, बता दें, नीरव मोदी से पहले विजय माल्या के मामले में भी जज एम्मा आर्बुथनोट ने ही उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी ती थी. दिसंबर 2018 में उन्होंने माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर फैसला सुनाया था, उससे पहले भारतीय जांच एजेंसियों ने आर्थर रोड जेल की उस सेल का वीडियो दिखाया था जहां माल्या को रखा जाएगा. अब जब नीरव मोदी मामले की सुनवाई हो रही है तो जज ने कहा कि अगर मोदी को भी उसी तरह की सेल में रखा जाता है तो कोर्ट को इसमें कोई परेशानी नहीं है.

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नीरव मोदी करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित है. क्रॉउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस ने कहा कि इस जमानत याचिका पर 11 जून को सुनवाई होगी. मोदी को लंदन पुलिस ने प्रत्यर्पण वारंट पर लंदन के मेट्रो बैंक से गिरफ्तार किया था. वह उस समय 19 मार्च को एक नया बैंक खाता खोलने का प्रयास कर रहा था. तब से वह जेल में है.

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