PM Kisan: किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये! अगर पूरी नहीं करते हैं ये शर्तें, लौटानी भी पड़ सकती है रकम
Advertisement
trendingNow1912214

PM Kisan: किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये! अगर पूरी नहीं करते हैं ये शर्तें, लौटानी भी पड़ सकती है रकम

PM Kisan: सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त 14 मई को जारी की. देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये जारी किए गए, यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये सरकार ने किसानों के खातों में डाले.

PM Kisan: किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये! अगर पूरी नहीं करते हैं ये शर्तें, लौटानी भी पड़ सकती है रकम

नई दिल्ली: PM Kisan: सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त 14 मई को जारी की. देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये जारी किए गए, यानी करीब 20,000 करोड़ रुपये सरकार ने किसानों के खातों में डाले. PM Kisan स्कीम सरकार की एक ऐसी योजना है जो देश के सीमांत और गरीब किसानों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचाती है. 

PM Kisan का फायदा अपात्र लोगों ने भी उठाया

लेकिन इस स्कीम का गलत फायदा भी उठाया गया, कई शिकायतें मिलीं की कुछ अयोग्य किसानों ने भी इस स्कीम की रकम हासिल की, जबकि वो इसकी शर्तों को पूरा नहीं करते. इसे देखते हुए सरकार ने अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया और स्कीम की शर्तों में बदलाव भी किया. 

ये भी पढ़ें-SBI ग्राहक हो जाएं अलर्ट, 30 जून तक नहीं किया ये काम तो लेन-देन में हो जाएगी दिक्कत, जुर्माना भी लगेगा

PM Kisan योजना की शर्तों में किया बदलाव 

अगर आप भी एक किसान हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप PM Kisan योजना के लिए योग्य हैं या नहीं तो आपको सरकार की ओर से तय की गई शर्तों को पूरा करना होगा. अगर इसमें एक भी शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो आप इस स्कीम के पात्र नहीं बन सकते. और अगर आपने इस स्कीम से पैसा अपात्र होने के बावजूद लिया है तो सरकार आपसे पूसे की वसूली भी करेगी. चलिए सबसे पहले शर्तों को समझते हैं 

क्या हैं PM Kisan योजना की शर्तें 

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है. अगर आपके पास भूमि नहीं है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है. 
2. इस स्कीम का फायदा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि (Agriculture Land) हो. 
3. अब सरकार ने जोत की सीमा खत्म कर दी है. खेती योग्य जमीन जिसके नाम पर है, पीएम किसान सम्‍मान निधि की किस्‍त भी उन्हीं को मिलते हैं. 
4. अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिलेगा, जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस योजना से बाहर रखा गया है.
5. अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था. केंद्र सरकार ने संयुक्त परिवारों के लिए भी योजना की शर्तों में बदलाव किया है.
6. अब संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा. 
7. अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में खेती करता है, तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है. 
8. संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराना होगा.
9 .संवैधानिक पदों पर बैठे लोग या पूर्व में इन पदों पर रहे लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा 
10. पूर्व और मौजूदा मंत्री/राज्य मंत्री/लोकसभा सदस्य/ राज्य सभा सदस्य/विधानसभा भी इस स्कीम का हिस्सा नहीं हैं
11. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व या मौजूदा मेयर, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के पूर्व या मौजूदा चेयरपर्सन भी इस स्कीम के पात्र नहीं बन सकते
12. रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या इससे ज्यादा है, वो इस स्कीम से बाहर रखे गए हैं 

ये भी पढ़ें- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की शुरुआत, 30 जून तक जमा करना होगा Self Appraisal

LIVE TV

Trending news