SWIFT एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल विश्व के सभी बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं.
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना SWIFT के नियमों में अनियमितता बरतने के चलते लगाया है. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए SWIFT का इस्तेमाल किया जाता है. यह एक तरह का सॉफ्टरवेयर है जिसका इस्तेमाल विश्व के सभी बैंक आपस में ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं. नीरव मोदी ने इसी का गलत इस्तेमाल कर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 12000 करोड़ रुपये का चूना लगाया. ब्याज के साथ यह रकम फिलहाल 14000 करोड़ रुपये है. इससे पहले रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट के नियमों की अनदेखी के चलते 36 बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. हालांकि, उस समय पंजाब नेशनल बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था.
रिजर्व बैंक ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया था उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक शामिल हैं. यह जुर्माना एक करोड़ रुपये से लेकर चार करोड़ रुपये तक का है. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में 31 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 के बीच विभिन्न बैंकों को आदेश जारी कर यह जुर्माना लगाया.
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बैंक ऑफ बड़ौदा पर चार करोड़ रुपये, केनरा बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक एवं यस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा इलाहाबाद बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना नास्त्रो खातों से जुड़े दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है. नास्त्रो खाता, किसी एक बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में किसी दूसरे बैंक में रखा जाने वाला खाता है.