Insurance Company से हैं परेशान तो यहां होगा समाधान, जानिए बीमा लोकपाल की अहमियत
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Insurance Company से हैं परेशान तो यहां होगा समाधान, जानिए बीमा लोकपाल की अहमियत

आपको जिस बीमा कंपनी से शिकायत करनी है, उस क्षेत्र में आने वाले बीमा लोकपाल में जाकर संपर्क कर सकते हैं. बीमा लोकपाल में शिकायत बिल्कुल फ्री है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: 11 नवंबर को बीमा लोकपाल दिवस मनाया जाता है. ये एक जागरुकता अभियान है लोगों को उनके अधिकार बताने के लिए, कि अगर उनको किसी बीमा कंपनी से शिकायत है तो वो इसका समाधान बीमा लोकपाल के जरिए पा सकते हैं. 

क्या है बीमा लोकपाल जानिए

सरकार ने पॉलिसीहोल्डर्स की शिकायतों को निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिए बीमा लोकपाल स्कीम की शुरुआत की थी. देश में कोई भी पॉलिसीधारक अगर किसी भी बीमा सेवा से नाखुश है और उसकी  समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो वो बीमा  लोकपाल में शिकायत कर सकता है. 

अगर आपको भी अपनी बीमा कंपनी से कोई शिकायत है तो बीमा लोकपाल से उसकी शिकायत कर सकते हैं. लेकिन इसके पहले आपको कुछ बातों को जान लेना जरूरी है. जैसे देश में कुल 17 बीमा लोकपाल कार्यालय मौजूद हैं, इसकी पूरी लिस्ट इनकी वेबसाइट http://www.ecoi.co.in/ombudsman.html पर जाकर देख  सकते हैं.

आपको जिस बीमा कंपनी से शिकायत करनी है, उस क्षेत्र में आने वाले बीमा लोकपाल में जाकर संपर्क कर सकते हैं. बीमा लोकपाल में शिकायत बिल्कुल फ्री है. 

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बीमा लोकपाल में आप शिकायत कर सकते हैं अगर 

1. देश में 58 बीमा कंपनियां हैं जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं, इन सभी कंपनियों की अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था है. पहले आपको इसमें शिकायत करना चाहिए 
2. आपने बीमा कंपनी में शिकायत की लेकिन कंपनी ने आपकी शिकायत का समाधान नहीं किया या आप उनके समाधान से संतुष्ट नहीं हैं 
3. आपने बीमा कंपनी में शिकायत तो की लेकिन 30 दिनों तक कंपनी ने आपकी शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया 
4. अगर बीमा कंपनी ने आपकी शिकायत खारिज कर दी तो 1 साल के अंदर लोकपाल में शिकायत करना जरूरी होता है
5. आपकी शिकायत, किसी पॉलिसी के बारे में है, जो आपने व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में ली है, और खर्चों सहित दावे का मूल्य 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं मांगा गया है 

बीमा लोकपाल से किस तरह की शिकायतें कर सकते हैं 
1. अगर किसी बीमा कंपनी ने आपके दावों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रिजेक्ट कर दिया 
2. चुकाए गए प्रीमियम या पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक प्रीमियम को लेकर कंपनी से कोई विवाद हो 
3. क्लेम को लेकर पॉलिसीज में लीग स्ट्रक्चर को लेकर कोई विवाद हो
4. कंपनी आपके क्लेम को निपटाने में देरी कर रही है 
5. प्रीमियम का पेमेंट करने के बावजूद किसी बीमा पेपर को जारी नहीं करना 

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें 

अगर आप अपनी बीमा कंपनी की सेवाओं से खुश नहीं हैं तो बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद कार्यालय (ECOI) की वेबसाइट http://ecoi.co.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं. यहां पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 

IRDAI के जरिए कर सकते हैं शिकायत
आप चाहें तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं 

1. इसकी शाखा या अपने संपर्क वाले किसी दूसरे कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें और अपनी शिकायत लिखित में दें
2. जिसमें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हों. शिकायत करने के बाद इसकी रसीद जरूर लें, जिस पर शिकायत की तारीख लिखी होती है 
3. बीमा कंपनी, आपकी शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्यवाही करेगी. 
4. अगर ऐसा नहीं होता है तो IRDAI के उपभोक्ता मामलों के विभाग में ग्रीवांस रीड्रेसल सेल यानि शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क करें
5. इसके लिए आपको टोल फ्री नम्बर 155255 या 1800 4254 732 पर कॉल करें या complaints@irda.gov.in पर एक ई-मेल भेजें

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