Sukanya Samriddhi Vs PPF: सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजनाओं की ब्याज दरें घटाने का फैसला एक चूक (oversight) मानते हुए वापस ले लिया है.
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नई दिल्ली: Sukanya Samriddhi Vs PPF: सरकार ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजनाओं की ब्याज दरें घटाने का फैसला एक चूक (oversight) मानते हुए वापस ले लिया है. ये दोनों स्कीम्स इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं कि सरकार ने कल इसकी दरें घटाने का फैसला लिया और आज इसका रोलबैक भी कर लिया.
PPF और सुकन्या समृद्धि योजना काफी पॉपुलर हैं. इन दोनों लंबी अवधि की निवेश योजनाएं हैं. अगर आप भी PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना चाहते हैं, और ये समझना चाहते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए फायदेमंद कौन सी रहेगी तो हम आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं.
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत इस योजना को शुरू किया गया है. इसे 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता शुरू कर सकते हैं. ये परिवार की दो बेटियों के लिए खोला जा सकता है. इन खातों की समयावधि 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बाद बेटी की शादी होने तक की होती है.
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इस स्कीम को 2014 में लॉन्च किया गया था, तब इसक ब्याज दर 9.1 परसेंट थी. इसके बाद ब्याज दर 9.2 परसेंट तक बढ़ाई भी गईं, लेकिन फिर लगातार इसकी ब्याज दरों में गिरावट का ही रुख रहा. फिलहाल वित्त वर्ष 2020-21 तक 7.6 परसेंट ब्याज मिल रहा था, जो अब 1 अप्रैल 2021 के बाद भी जारी रहेगा.
समयाविधि ब्याज दर (परसेंट)
1 अप्रैल 2021 से ब्याज 7.6
अप्रैल-2020 से मार्च 2021 7.6
जुलाई से सितम्बर 2019 8.4
अप्रैल से जून 2019 8.5
जनवरी से मार्च 2019 8.5
अक्टूबर से दिसम्बर 2018 8.5
जुलाई से सितम्बर 2018 8.1
अप्रैल से जून 2018 8.1
जनवरी से मार्च 2018 8.1
अक्टूबर से दिसम्बर 2017 8.3
जुलाई से सितम्बर 2017 8.3
अप्रैल से जून 2017 8.4
अगर आप भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसकी शर्तों को जान लेना चाहिए.
1. सुकन्या समृद्धि खाता केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
2. खाता खोलने के समय बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए
3. एक बेटी के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है
4. एक परिवार के लिए केवल दो SSY खातों को खोलने की इजाजत है
आप अपने आस-पास एक डाकघर या इसमें शामिल सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं के माध्यम से इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी फॉर्म और चेक/ ड्राफ्ट के जरिए शुरुआती जमा राशि के साथ KYC दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह जमा कराने होंगे. बैंकों के अलावा आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट से SSY के लिए नया खाता आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं. आप द इंडिया पोस्ट की वेबसाइट, सरकारी बैंकों SBI, PNB, BOB वगैरह की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. निजी क्षेत्र के बैंकों जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा.
सुकन्या समृद्धि खाता में आप एक वित्त वर्ष में आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं. आपको खाता खोलने के 15 साल तक हर वर्ष कम से कम निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा करानी होगी. इसके बाद खाते की मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा. सुकन्या समृद्धि योजना की समयावधि 21 साल या लड़की के 18 वर्ष का होने के बाद उसकी शादी होने तक है. बेटी अपनी उच्च शिक्षा के खर्चे के लिए 18 वर्ष की होने के बाद सुकन्या समृधि खाते से कुछ पैसा निकाल सकती है, लेकिन 50 परसेंट से ज्यादा ये निकासी नहीं हो सकती.
इस योजना में निवेश करने पर बेटी के माता-पिता को इनकम टैक्स में छूट मिलती है. आयकर धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट का फायदा मिलता है.
Public Provident Fund (PPF) एक टैक्स फ्री सेविंग्स स्कीम है, जिसकी ब्याज दरें SSY की तरह ही हर तिमाही में तय होती हैं. जहां तक सुकन्या समृद्धि से इसकी तुलना की बात है तो दोनों के फीचर्स में काफी फर्क है. जब PPF में कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है जबकि SSY सिर्फ बेटियों के लिए चलाई गई योजना है.
ब्याज दरें
सुकन्या समृद्धि 7.6%
पीपीएफ 7.1%
शुरुआती निवेश की राशि
सुकन्या समृद्धि 1000 रुपये
पीपीएफ 100 रुपये
न्यूनतम निवेश
सुकन्या समृद्धि 250 रुपये
पीपीएफ 500 रुपये
टैक्स बेनेफिट
सुकन्या समृद्धि 1.5 लाख रुपये
पीपीएफ 1.5 लाख रुपये
मैच्योरिटी
सुकन्या समृद्धि 21 साल
पीपीएफ 15 साल
लोन मिल सकता है
सुकन्या समृद्धि नहीं
पीपीएफ हां